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Rohtak News: ई-सिगरेट बेचता दुकानदार गिरफ्तार, रोहतक का पहला केस
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रोहतक। बजरंग भवन फाटक के पास पुलिस ने दबिश देकर एक दुकानदार को ई-सिगरेट बेचते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 ई-सिगरेट मिलीं हैं, जिनको वह दिल्ली से लेकर आया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दुकानदार जितेश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद जमानती धाराएं होने के कारण आरोपी को पुलिस ने थाने से ही जमानत दे दी। जांच अधिकारी का दावा है कि यह रोहतक में ई-सिगरेट बेचने का पहला मामला है।
भिवानी के प्रेम नगर, हाल सेक्टर-34 रोहतक निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह नौसेना से रिटायर है। साथ ही अब पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है। वह बजरंग भवन के नजदीक स्थित दुकान पर सामान खरीदने गए थे। वहां उनको दुकान पर ई-सिगरेट दिखाई दी, जबकि ई-सिगरेट बेचना व रखना प्रतिबंधित है। मामले की सूचना सिविल लाइन थाने में दी। एसआई सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंची और दुकान में जांच की। जांच अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान 18 ई-सिगरेट बरामद हुई। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है।
बैटरी से चलता है उपकरण
जांच अधिकारी एसआई सुरेंद्र ने बताया कि ई-सिगरेट बेचने का यह रोहतक में पहला केस है। ई-सिगरेट निकोटीन या गैर-निकोटीन ई-तरल घोल को वाष्प में बदलने के लिए गर्मी का उपयोग करती है, जिसे बाद में सांस द्वारा अंदर लिया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 के तहत आरोपी के दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों तक की सजा संभव है।
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भिवानी के प्रेम नगर, हाल सेक्टर-34 रोहतक निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह नौसेना से रिटायर है। साथ ही अब पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है। वह बजरंग भवन के नजदीक स्थित दुकान पर सामान खरीदने गए थे। वहां उनको दुकान पर ई-सिगरेट दिखाई दी, जबकि ई-सिगरेट बेचना व रखना प्रतिबंधित है। मामले की सूचना सिविल लाइन थाने में दी। एसआई सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंची और दुकान में जांच की। जांच अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान 18 ई-सिगरेट बरामद हुई। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है।
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बैटरी से चलता है उपकरण
जांच अधिकारी एसआई सुरेंद्र ने बताया कि ई-सिगरेट बेचने का यह रोहतक में पहला केस है। ई-सिगरेट निकोटीन या गैर-निकोटीन ई-तरल घोल को वाष्प में बदलने के लिए गर्मी का उपयोग करती है, जिसे बाद में सांस द्वारा अंदर लिया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 के तहत आरोपी के दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों तक की सजा संभव है।
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