फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Sealing action should be taken on illegal establishments running in residential area: Dhirendra Khargata

रिहायशी क्षेत्र में चल रहे अवैध प्रतिष्ठानों पर की जाए सीलिंग कार्रवाई : धीरेंद्र खड़गटा

Sat, 11 Mar 2023 02:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 11 Mar 2023 02:05 AM IST
विज्ञापन
Sealing action should be taken on illegal establishments running in residential area: Dhirendra Khargata
- बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा। विज्ञप्ति
रोहतक। रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर, पीजी, हॉस्टल, होटल व ओयो रूम पर कार्रवाई करने के लिए निगम कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में निगम अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से डीएसपी डॉ. रविंद्र कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान अवैध प्रतिष्ठानों की 14 मार्च तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि रिहायशी क्षेत्र में चल अवैध कोचिंग सेंटर, पीजी, हॉस्टल, होटल तथा ओयो रूम बारे विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र कुमार को निर्देश दिए कि रिहायशी क्षेत्र में चल अवैध कोचिंग सेटर, पीजी, हॉस्टल, होटल तथा ओयो रूम की सूचि 14 मार्च तक तैयार कर कार्यालय में उपलब्ध करवाए, ताकि इन पर कार्रवाई की जा सके। शहर में बहुत से व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, होटलों, कोचिंग सेंटरों, पीजी में पार्किंग सुविधा का सही प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। पार्किंग स्थल पर व्यवसायिक गतिविधियां व जनरेटर रखे गए है या नहीं। पार्किंग का सही इस्तेमाल न होने से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त कुछ संपत्तिधारकों की तरफ से संपत्तियों का परिवर्तन किया जा चुका है जैसे पूर्व में जो खाली प्लाॅट थे, उनके स्थान पर दुकान, मकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, होटलों, कोचिंग सेंटरों, पीजी इत्यादि बनाया जा चुका है परंतु उनके संपत्तिकर बिल में अभी तक खाली प्लाॅट ही दर्ज है। ऐसे संपत्तिधारकों से पूर्व में भी बार-बार अपील की जा चुकी है कि वे तुरंत अपने संपत्तिकर डाटा में किए गए परिवर्तन को अपडेट करवाए। अब नगर निगम की तरफ से ऐसे संपत्तियों, भवनों, जिनकी तरफ से भवन प्लान, हाउस टैक्स बिल, फायर एनओसी, पार्किंग सुविधा जैसे मापदंड पूर्ण नहीं किए है, उनके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 व हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के तहत सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed