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Rohtak News: जेल लोक अदालत में तीन बंदियों की रिहाई
Thu, 21 Aug 2025 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 21 Aug 2025 02:41 AM IST
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रोहतक। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से स्थानीय जिला जेल में इस माह की दूसरी जेल लोक अदालत लगाई गई।
इसमें चार मुकदमों की सुनवाई करने के साथ तीन बंदियों को रिहा किया गया। सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि अगस्त की पहली जेल लोक अदालत में तीन मुकदमों की सुनवाई की गई थी। इनमें दो बंदियों को रिहा किया गया था। इस तरह इस महीने में कुल सात मुकदमों की सुनवाई की गई। इनमें पांच बंदियों को रिहा किया गया है।
कोर्ट परिसर में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को स्थानीय कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें नागरिक अपने लंबित मुकदमों को रखकर सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, चालान, बिजली, पानी व अन्य मुकदमे रखकर आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।
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नागरिक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित मामलों को रखकर उनका स्थायी समाधान करवाएं। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।
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इसमें चार मुकदमों की सुनवाई करने के साथ तीन बंदियों को रिहा किया गया। सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि अगस्त की पहली जेल लोक अदालत में तीन मुकदमों की सुनवाई की गई थी। इनमें दो बंदियों को रिहा किया गया था। इस तरह इस महीने में कुल सात मुकदमों की सुनवाई की गई। इनमें पांच बंदियों को रिहा किया गया है।
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कोर्ट परिसर में 13 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को स्थानीय कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें नागरिक अपने लंबित मुकदमों को रखकर सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, चालान, बिजली, पानी व अन्य मुकदमे रखकर आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।
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नागरिक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित मामलों को रखकर उनका स्थायी समाधान करवाएं। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।