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रेलवे रोड विवाद : आरोपी मामा-भांजे से हथौड़े बरामद, अदालत से मांगी जमानत

Thu, 28 Mar 2024 11:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 28 Mar 2024 11:24 PM IST
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Railway road dispute: Hammers recovered from accused uncle and nephew, bail sought from court
रोहतक। रेलवे रोड पर दुकान तोड़ने के मामले में गिरफ्तार मामा-भांजे को पुलिस ने वीरवार को अदालत में पेश किया, जहां आरोपी पक्ष की तरफ से जमानत के लिए याचिका दायर की गई। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जमानत अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं, पुलिस ने दुकान तोड़ने के लिए प्रयोग किए गए हथौड़े बरामद कर लिए हैं, साथ ही दूसरे केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी।
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पुलिस के रिकाॅर्ड के मुताबिक, रेलवे रोड निवासी सुरेश जैन ने तीन दिन पहले शिकायत दी थी कि 60 साल पहले किराये पर दुकान ली थी। आरोप है कि करीब तीन माह पहले कुछ व्यक्ति दुकान पर आए और बाहर निकालने की कोशिश की और धमकी दी कि इस दुकान को खाली कर दो, वरना दुकान बहुत अच्छे से खाली करवानी आती है। यह प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली है। मामले को लेकर किरायेदार सुरेश जैन ने अदालत में दीवानी केस दायर किया। इसमें पवन, प्रवीण व चेष्टा को पार्टी मनाया गया है। इसके बावजूद मंगलवार को करीब साढ़े 3 बजे सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व दुकानों को तोड़ रहे हैं, जबकि 15 से 20 व्यक्ति हथियार लिए हुए थे। वे कई गाड़ियों में सवार थे। पुलिस ने सोनीपत के जठेड़ी गांव निवासी आरोपी प्रवीण और उसके भांजे पवन को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था।
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अदालत में दुकानों को लेकर सिविल केस में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिदायत दी है कि दुकानों को यूं जबरन खाली नहीं कराया जा सकता। दुकानदारों के पास हर माह का किराया देने की रसीद हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
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वर्जन
आरोपी पवन व प्रवीण को पुलिस ने वीरवार को एक दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेजा गया है। आरोपी पक्ष ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।
- एडवोकेट रामनारायण सैनी, वकील पीड़ित पक्ष
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