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Rohtak News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप साबित नहीं कर सकी पुलिस
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। कलानौर खंड के गांव बनियानी के युवक के खिलाफ पुलिस नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप अदालत में साबित नहीं कर सकी। सबूतों के अभाव में मंगलवार को एएसजे राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी नितेश उर्फ कालिया को बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि तीन साल पहले नाबालिग लड़की के चाचा ने शिकायत दी कि उनके भाई व भाभी का देहांत हो चुका है। भतीजा व भतीजी उनके पास ही रहते हैं। बनियानी का युवक नितेश उर्फ कालिया नाबालिग बेटी को परेशान करता था। आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर ले गया।
बाइक पर उनके सामने ही घर के बाहर छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया था। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस व शिकायतकर्ता पक्ष ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके। इसके कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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रोहतक। कलानौर खंड के गांव बनियानी के युवक के खिलाफ पुलिस नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप अदालत में साबित नहीं कर सकी। सबूतों के अभाव में मंगलवार को एएसजे राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी नितेश उर्फ कालिया को बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि तीन साल पहले नाबालिग लड़की के चाचा ने शिकायत दी कि उनके भाई व भाभी का देहांत हो चुका है। भतीजा व भतीजी उनके पास ही रहते हैं। बनियानी का युवक नितेश उर्फ कालिया नाबालिग बेटी को परेशान करता था। आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर ले गया।
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बाइक पर उनके सामने ही घर के बाहर छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया था। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस व शिकायतकर्ता पक्ष ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके। इसके कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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