पहरावर जमीन विवाद: रोहतक निगम हाउस तय करेगा लीज की शर्त, गौड़ संस्था को 12.48 एकड़ जमीन एक ही जगह मिलेगी
रोहतक पहरावर जमीन पर 21 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने की घोषणा नवीन जयहिंद कर चुके हैं। वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जमीन को गौड़ संस्था को देने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अब नगर निगम पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा को लीज पर जमीन देगा।
विस्तार
रोहतक नगर निगम पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा को लीज पर जमीन देगा। इसकी शर्त और नियम नगर निगम हाउस तैयार करेगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर एक-एक पार्षद के घर हस्ताक्षर करवाने के लिए भेजा जाएगा। निगम आयुक्त ने ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार (एटीपी) तिलक कुमार को दी है।
निगम आयुक्त ने दिए एटीपी को ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में पहरावर गांव की जमीन 12 एकड़ से ज्यादा जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को 33 साल के पट्टे पर दी थी। लीज की शर्त पूरी नहीं होने के कारण नगर निगम ने 2022 में लीज रद्द कर दी। ऐसे में जमीन वापस निगम के पास चली गई। सीएम मनोहर लाल तक मामला पहुंचा। उन्होंने दोबारा जमीन को गौड़ ब्राह्मण संस्था को देने की घोषणा की। इसकी प्रक्रिया अभी चली रही है।
बैठक की जगह निगम एक-एक पार्षद से ड्राफ्ट भेजकर करवाएगा हस्ताक्षर
विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अक्सर आवाज उठाने वाले नवीन जयहिंद ने 23 अप्रैल को पहरावर गांव की उसी जमीन में परशुराम जन्मोत्सव मनाने की घोषणा की थी। नगर निगम की याचिका पर कार्यक्रम से दो दिन पहले अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया।
मुख्यालय ने दी जमीन एक जगह देने की अनुमति, आयुक्त ने बुलाई बैठक
गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा की तरफ से नगर निगम को पत्र दिया गया था, जिसमें तीन जगह बंटी जमीन को एक जगह एकत्रित करके देने की मांग की है। निगम ने 12.48 एकड़ जमीन एक ही जगह देने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा था। मुख्यालय ने इसको मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद सोमवार को आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। साथ ही नगर निगम के एटीपी को जमीन संस्था को सौंपने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत दी।
जयहिंद ने की 21 मई को परशुराम जन्मोत्सव मनाने की घोषणा, अदालत में सुनवाई 22 को
सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद 21 मई को पहरावर में ही परशुराम जयंती मनाने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि 22 मई को अदालत में सुनवाई होनी है। इस पर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा का कहना है कि मामला अदालत में है, ऐसे में वे कोई टिप्पणी नहीं कर सके।
अधिकारी के अनुसार
मुख्यालय ने जमीन एक ही जगह गौड़ प्रचारिणी सभा को देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। जमीन को लीज पर देने के लिए क्या नियम होंगे। क्या रेट रहेगा, यह हाउस की तरफ से तय किया जाएगा। इसके लिए हाउस की बैठक बुलाने की जगह घर-घर जाकर पार्षदों के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। -धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम।