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अब नगर निगम में ऑनलाइन जमा करो हाउस टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Thu, 27 Aug 2015 02:27 AM IST
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शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब हाउस टैक्स जमा कराने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकेंगे। एचडीएफसी बैंक में जाकर भी हाउस टैक्स जमा कराया जा सकता है, जिसका एकाउंट नंबर जारी कर दिया गया है।
निगम में भीड़ और शहरवासियों की परेशानी को देखते हुए हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। निगम आयुक्त डी. के. बेहेरा ने बताया कि हाउस टैक्स से संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। नगर निगम की वेबसाइट www.mcrohtak.gov.in को खोलकर प्रॉपर्टी टैक्स के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूनिक प्रॉपर्टी आईडी नंबर के साथ मालिक का नाम डालकर बिल का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। यहीं से बिल को ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है।
इसके अलावा डी-पार्क, शीला बाईपास और हुडा कांप्लेक्स स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में जाकर भी हाउस टैक्स जमा कराया जा सकता है। इसके लिए A/c 50100026377541 IFSC Code No. HDFC 0002066 MICR A/c No. 124240052 शुरू किया गया है।
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छुट्टी के दिन भी जमा होगा हाउस टैक्स, नहीं बढ़ेगी छूट की तारीख
निगम आयुक्त ने बताया कि अवकाश के दिन भी निगम कार्यालय में हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। 2010-11 से 2015-16 तक का टैक्स एक साथ जमा करने पर 2010-11 से 2012-13 के टैक्स पर 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी और 2013-14 व 2014-15 के टैक्स पर ब्याज की छूट मिलेगी। इनके अलावा 2015-16 के टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस छूट की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भी टैक्स वसूल किया जा सकता है।
अमर उजाला ने एक दिन पहले ही बताया
‘अमर उजाला’ ने लोगों को 26 अगस्त के अंक में बता दिया कि शहरवासियों को जल्द ही यह सहूलियत मिलेगी।
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निगम में भीड़ और शहरवासियों की परेशानी को देखते हुए हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। निगम आयुक्त डी. के. बेहेरा ने बताया कि हाउस टैक्स से संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। नगर निगम की वेबसाइट www.mcrohtak.gov.in को खोलकर प्रॉपर्टी टैक्स के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूनिक प्रॉपर्टी आईडी नंबर के साथ मालिक का नाम डालकर बिल का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। यहीं से बिल को ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है।
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इसके अलावा डी-पार्क, शीला बाईपास और हुडा कांप्लेक्स स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में जाकर भी हाउस टैक्स जमा कराया जा सकता है। इसके लिए A/c 50100026377541 IFSC Code No. HDFC 0002066 MICR A/c No. 124240052 शुरू किया गया है।
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छुट्टी के दिन भी जमा होगा हाउस टैक्स, नहीं बढ़ेगी छूट की तारीख
निगम आयुक्त ने बताया कि अवकाश के दिन भी निगम कार्यालय में हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। 2010-11 से 2015-16 तक का टैक्स एक साथ जमा करने पर 2010-11 से 2012-13 के टैक्स पर 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी और 2013-14 व 2014-15 के टैक्स पर ब्याज की छूट मिलेगी। इनके अलावा 2015-16 के टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस छूट की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भी टैक्स वसूल किया जा सकता है।
अमर उजाला ने एक दिन पहले ही बताया
‘अमर उजाला’ ने लोगों को 26 अगस्त के अंक में बता दिया कि शहरवासियों को जल्द ही यह सहूलियत मिलेगी।