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Rohtak News: बच्ची से अभद्रता करने वाले को एक साल कैद

Tue, 09 May 2023 02:15 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 May 2023 02:15 AM IST
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One year imprisonment for molesting a child
रोहतक। शिवाजी कॉलोनी थाना इलाके में करीब तीन साल पहले हुए बच्ची से अभद्रता मामले में अदालत ने दोषी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है।दोषी पर एक हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पोक्सो अधिनियम के तहत यह फैसला सोमवार को एडीएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया।
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पुलिस के मुताबिक, जुलाई 2019 में पुलिस ने एक शिकायत आई थी। इसके आधार पर पोक्सो के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया है कि उसके मकान में एक व्यक्ति ने बच्ची से अभद्रता की है। उस समय वह सामान लेने दुकान पर गया था। वापस आया तो बच्ची ने बताया कि आरोपी दीपक ने उसे कपड़े निकालने के लिए कहा। वह जल्दी घर नहीं आता तो उसकी बच्ची के साथ अनहोनी हो सकती थी। इसके बाद पुुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में भेजा। अब अदालत ने इस मामले में उसे सजा सुनाई।
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