{"_id":"66058cf14c7c908b820c7f2a","slug":"officers-should-do-election-duty-with-sensitivity-deputy-commissionerofficers-should-do-election-duty-with-sensitivity-deputy-commissioner-jhajjar-news-c-195-1-nnl1001-109043-2024-03-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव ड्यूटी को संवेदनशीलता के साथ करें अधिकारी : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव ड्यूटी को संवेदनशीलता के साथ करें अधिकारी : उपायुक्त
Thu, 28 Mar 2024 08:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 28 Mar 2024 08:59 PM IST
विज्ञापन
झज्जर। उपायुक्त शक्ति सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें। चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता को सहन नहीं किया जाएगा व ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डीसी ने अधिकारियों को चुनाव के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि एफएसटी व एसएसटी टीमें पूरी तरह से एक्टिव मोड में कार्य कर रही हैं और आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं।
निजी संपत्ति पर अनाधिकृत पेंटिंग पर कार्रवाई के निर्देश
डीसी ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1985 को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक संपत्ति पर अगर कोई वॉल पेंटिंग की हुई है तो वह हटाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा चुनाव प्रचार से जुड़ी सामग्री निजी संपत्ति पर केवल संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति से ही लगाई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि एफएसटी व एसएसटी टीमें पूरी तरह से एक्टिव मोड में कार्य कर रही हैं और आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं।
विज्ञापन
निजी संपत्ति पर अनाधिकृत पेंटिंग पर कार्रवाई के निर्देश
डीसी ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1985 को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक संपत्ति पर अगर कोई वॉल पेंटिंग की हुई है तो वह हटाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा चुनाव प्रचार से जुड़ी सामग्री निजी संपत्ति पर केवल संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति से ही लगाई जा सकती है।
विज्ञापन