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अब घर बैठे एक क्लिक से निकाले प्रॉपर्टी टैक्स का 10 साल का रिकार्ड
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नगर निगम में बने काउंटरों के आग लगाई प्लास्टिक की शीट, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।
- फोटो : RohtakCity
कोरोना के संक्रमणकाल में अब आपको घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी टैक्स का 10 साल का ब्योरा ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी नंबर, मालिक का नाम, लोकेशन का पूरा पता होना चाहिए। नगर निगम ने अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की साइट एमसीरोहतकपीटैक्सडाटइन पर पूरा रिकार्ड अपडेट कर दिया है। एक सप्ताह तक टैक्स ब्रांच के अधिकारियों ने साइट की मॉनीटरिंग की है।
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की करीब दो लाख यूनिट हैं, जिनके आधार पर निगम ने साल 2020-21 में 58 करोड़ रुपये वसूली का टारगेट रखा है। इसमें साल 2019-20 का 30 करोड़ बकाया टैक्स भी शामिल है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने 15 जून तक एक तरफ पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा रखा है, लेकिन 21 मार्च को पत्र जारी करके 31 अगस्त तक अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से टैक्स जमा कराने पर छूट का प्रावधान किया है। निगम के रिकार्ड के मुताबिक नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक 2500 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है, जिसमें 70 प्रतिशत ने पेमेंट ऑनलाइन जमा करवाई है। वहीं, कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों के बचाव के लिए निगम ने नागरिक सुविधा केंद्र में पारदर्शी प्लास्टिक का पर्दा लगाया है।
यूं मिल रही है छूट
लालडोरा : निगम में शामिल गांव के लालडेरे के एरिया की प्रॉपर्टी का बकाया व करंट टैक्स 31 अगस्त 2020 तक जमा कराने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर 31 जुलाई से पहले टैक्स ऑनलाइन जमा कराया जाता है तो 10 प्रतिशत चालू वित्त वर्ष व 5 प्रतिशत ऑनलाइन जमा कराने की अतिरिक्त छूट होगी। रोहतक निगम के अंतर्गत नौ गांव बोहर, गढ़ी बोहर, बलियाना, खेड़ी साध, पहरावर, कन्हेली, सुनारिया कलां व खुर्द हैं। बड़े गांव में करीब 10 हजार प्रॉपर्टी यूनिट आंकी गई हैं।
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चेरिटेबल स्कूल, कॉलेज व अस्पताल : सरकार की तरफ से चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल व अस्पताल को 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि शर्त रखी गई है कि बिल्डिंग किराये पर न हो, कामर्शियल प्रयोग न किया जा रहा हो और मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए।
2010 से 2017 के बीच प्रॉपर्टी खरीदने पर 25 प्रतिशत छूट : प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते समय अक्सर नया प्रॉपर्टी मालिक कहता है कि वह तो उस समय के बाद टैक्स जमा कराएगा, जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी। अब सरकार ने पॉलिसी में व्यवस्था की है तो व्यक्ति 2010-11 से 2016-17 के बीच में प्रॉपर्टी का मालिक बना है। उसे बकाया व करंट टैक्स 31 अगस्त तक एक साथ जमा कराने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 प्रतिशत करंट बिल व 5 प्रतिशत ऑनलाइन छूट अलग होगी।
3 साल एडवांस टैक्स : अगर किसी व्यक्ति ने 2016-17 से 2019-20 तक 31 जुलाई तक समय पर टैक्स जमा कराया है। उसे गुड टैक्स पेयर माना जाएगा। उसे स्पेशल 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। अगर अब कोई व्यक्ति 3 साल का एडवांस टैक्स जमा कराता है तो इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
: 2010-11 से 2019-20 तक का बकाया व करंट बिल एक साथ जमा कराने पर ब्याज माफ होगा।
: ढाबा व डेयरियों से पहले कामर्शियल टैक्स लिया जाता था, लेकिन उनका अब 2013 से इंडस्ट्री की दर से टैक्स लिया जाएगा।
निगम की तरफ से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति एमसीरोहतकपीटैक्स.इन पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी का 2010-11 तक का रिकार्ड देख सकता है। कब कितना टैक्स जमा कराया गया है। अब कितना टैक्स बनता और छूट कितनी मिलेगी। एक अप्रैल से अब तक ढाई हजार लोगों ने टैक्स जमा कराया गया है, जिसमें 70 प्रतिशत ने ऑनलाइन पेमेंट की है।
- जगदीश, जोनल टैक्स ऑफिसर
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शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की करीब दो लाख यूनिट हैं, जिनके आधार पर निगम ने साल 2020-21 में 58 करोड़ रुपये वसूली का टारगेट रखा है। इसमें साल 2019-20 का 30 करोड़ बकाया टैक्स भी शामिल है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने 15 जून तक एक तरफ पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा रखा है, लेकिन 21 मार्च को पत्र जारी करके 31 अगस्त तक अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से टैक्स जमा कराने पर छूट का प्रावधान किया है। निगम के रिकार्ड के मुताबिक नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक 2500 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है, जिसमें 70 प्रतिशत ने पेमेंट ऑनलाइन जमा करवाई है। वहीं, कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों के बचाव के लिए निगम ने नागरिक सुविधा केंद्र में पारदर्शी प्लास्टिक का पर्दा लगाया है।
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यूं मिल रही है छूट
लालडोरा : निगम में शामिल गांव के लालडेरे के एरिया की प्रॉपर्टी का बकाया व करंट टैक्स 31 अगस्त 2020 तक जमा कराने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर 31 जुलाई से पहले टैक्स ऑनलाइन जमा कराया जाता है तो 10 प्रतिशत चालू वित्त वर्ष व 5 प्रतिशत ऑनलाइन जमा कराने की अतिरिक्त छूट होगी। रोहतक निगम के अंतर्गत नौ गांव बोहर, गढ़ी बोहर, बलियाना, खेड़ी साध, पहरावर, कन्हेली, सुनारिया कलां व खुर्द हैं। बड़े गांव में करीब 10 हजार प्रॉपर्टी यूनिट आंकी गई हैं।
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चेरिटेबल स्कूल, कॉलेज व अस्पताल : सरकार की तरफ से चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल व अस्पताल को 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि शर्त रखी गई है कि बिल्डिंग किराये पर न हो, कामर्शियल प्रयोग न किया जा रहा हो और मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए।
2010 से 2017 के बीच प्रॉपर्टी खरीदने पर 25 प्रतिशत छूट : प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते समय अक्सर नया प्रॉपर्टी मालिक कहता है कि वह तो उस समय के बाद टैक्स जमा कराएगा, जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी। अब सरकार ने पॉलिसी में व्यवस्था की है तो व्यक्ति 2010-11 से 2016-17 के बीच में प्रॉपर्टी का मालिक बना है। उसे बकाया व करंट टैक्स 31 अगस्त तक एक साथ जमा कराने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 प्रतिशत करंट बिल व 5 प्रतिशत ऑनलाइन छूट अलग होगी।
3 साल एडवांस टैक्स : अगर किसी व्यक्ति ने 2016-17 से 2019-20 तक 31 जुलाई तक समय पर टैक्स जमा कराया है। उसे गुड टैक्स पेयर माना जाएगा। उसे स्पेशल 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। अगर अब कोई व्यक्ति 3 साल का एडवांस टैक्स जमा कराता है तो इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
: 2010-11 से 2019-20 तक का बकाया व करंट बिल एक साथ जमा कराने पर ब्याज माफ होगा।
: ढाबा व डेयरियों से पहले कामर्शियल टैक्स लिया जाता था, लेकिन उनका अब 2013 से इंडस्ट्री की दर से टैक्स लिया जाएगा।
निगम की तरफ से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति एमसीरोहतकपीटैक्स.इन पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी का 2010-11 तक का रिकार्ड देख सकता है। कब कितना टैक्स जमा कराया गया है। अब कितना टैक्स बनता और छूट कितनी मिलेगी। एक अप्रैल से अब तक ढाई हजार लोगों ने टैक्स जमा कराया गया है, जिसमें 70 प्रतिशत ने ऑनलाइन पेमेंट की है।
- जगदीश, जोनल टैक्स ऑफिसर