{"_id":"5fe25f958ebc3e3bb4242c61","slug":"nagar-nigam-rohtak-rohtakcity-news-rtk587547597","type":"story","status":"publish","title_hn":"डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की तर्ज पर एक जनवरी से गोबर उठाएगा नगर निगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की तर्ज पर एक जनवरी से गोबर उठाएगा नगर निगम
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रोहतक। नए साल के पहले दिन से आप शहर में गाय, भैंस, सांड व झोटा बिना पंजीकरण नहीं रख पाएंगे। अगर पंजीकरण नहीं करवाया तो नगर निगम 1 जनवरी से न केवल पशु जब्त कर लेगा, बल्कि 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाएगा। अगर पंजीकरण करवाएंगे तो निगम प्रति पशु हर माह 150 रुपये गोबर घर से ले जाने का लेगा। पंजीकरण का काम बुधवार से होगा, जिसके लिए निगम ने 22 टीमों का गठन किया है।
निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि शहर में एक अनुमान के तहत 10 हजार से ज्यादा भैंस हैं। हर रोज निकलने वाले गोबर ने न केवल सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है, बल्कि सभी एसटीपी काम करना बंद कर गए हैं। जबकि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) की गाइड लाइन हैं कि एसटीपी पर सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट किया जाए। गोबर मिलने से सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसके चलते नगर निगम ने विशेष प्लान तैयार किया है। इसके लिए मंगलवार को निगम के अधिकारियों की आयुक्त ने मीटिंग ली। साफ किया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 195 (1), 273 (2) व 309 (1) के तहत व 1860 की धारा 188 के तहत शहर में पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मीटिंग में मंजीत दहिया कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी अधिकारी, डॉ. उदयभान स्वास्थ्य अधिकारी, सुंदर सिंह, हर्ष चावला मुख्य सफाई निरीक्षक भी मौजूद रहे।
सफाई दरोगा देंगे सूचना, 22 टीम करेंगी पंजीकरण
शहर में निगम का सफाई कर्मियों के माध्यम से पूरा नेटवर्क है। सफाई कर्मियों को पता है कि किस गली में कौन पशु रखता है। ऐसे में निगम आयुक्त से सभी सफाई दरोगा से गली वाइज रिपोर्ट मांगी है। संबंधित वार्ड की टीम तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। इसके बाद बुधवार से ही टीम संबंधित व्यक्ति के घर जाकर पशु का पंजीकरण करेगी। इसमें पशु मालिक का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पंजीकरण का कार्य निगम 27 दिसंबर कर लेगा। इसके बाद 1 जनवरी से बिना पंजीकरण पशु को जब्त किया जाएगा। साथ ही पशु मालिक पर 10 हजार रुपये जुुर्माना लगेगा।
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शहर में 10 हजार से ज्यादा भैंस, सीवर ब्लाक
निगम के मुताबिक एक अनुमान के तहत शहर में 10 हजार से ज्यादा भैंस है। इसमें ज्यादातर डेयरी आउटर व पुराने शहर में हैं। दुर्गा भवन मंदिर के पीछे तो 50 से ज्यादा डेयरियां हैं, जिनके प्रधान नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि बुधवार को डेयरी एसोसिएशन व दूसरे पशु पालकों की मीटिंग बुलाई है।
एनजीटी की सख्त हिदायत हैं कि एसटीपी पर सीवरेज के पानी का हर हाल में ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन गोबर के कारण शहर का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया है। यहां तक एसटीपी ने भी काम करना बंद कर दिया है। इस कारण सख्ती से गाय, भैंस, सांड व झोटे 23 से 27 दिसंबर तक पंजीकरण किया जाएगा। 1 जनवरी से बिना पंजीकरण मिले पशु को जब्त किया जाएगा। साथ ही पशु मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही निगम 150 रुपये प्रति पशु मासिक गोबर घर-घर से उठाकर ले जाएगा।
-प्रदीप गोदारा, आयुक्त नगर निगम
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निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि शहर में एक अनुमान के तहत 10 हजार से ज्यादा भैंस हैं। हर रोज निकलने वाले गोबर ने न केवल सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है, बल्कि सभी एसटीपी काम करना बंद कर गए हैं। जबकि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) की गाइड लाइन हैं कि एसटीपी पर सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट किया जाए। गोबर मिलने से सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसके चलते नगर निगम ने विशेष प्लान तैयार किया है। इसके लिए मंगलवार को निगम के अधिकारियों की आयुक्त ने मीटिंग ली। साफ किया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 195 (1), 273 (2) व 309 (1) के तहत व 1860 की धारा 188 के तहत शहर में पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मीटिंग में मंजीत दहिया कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी अधिकारी, डॉ. उदयभान स्वास्थ्य अधिकारी, सुंदर सिंह, हर्ष चावला मुख्य सफाई निरीक्षक भी मौजूद रहे।
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सफाई दरोगा देंगे सूचना, 22 टीम करेंगी पंजीकरण
शहर में निगम का सफाई कर्मियों के माध्यम से पूरा नेटवर्क है। सफाई कर्मियों को पता है कि किस गली में कौन पशु रखता है। ऐसे में निगम आयुक्त से सभी सफाई दरोगा से गली वाइज रिपोर्ट मांगी है। संबंधित वार्ड की टीम तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। इसके बाद बुधवार से ही टीम संबंधित व्यक्ति के घर जाकर पशु का पंजीकरण करेगी। इसमें पशु मालिक का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पंजीकरण का कार्य निगम 27 दिसंबर कर लेगा। इसके बाद 1 जनवरी से बिना पंजीकरण पशु को जब्त किया जाएगा। साथ ही पशु मालिक पर 10 हजार रुपये जुुर्माना लगेगा।
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शहर में 10 हजार से ज्यादा भैंस, सीवर ब्लाक
निगम के मुताबिक एक अनुमान के तहत शहर में 10 हजार से ज्यादा भैंस है। इसमें ज्यादातर डेयरी आउटर व पुराने शहर में हैं। दुर्गा भवन मंदिर के पीछे तो 50 से ज्यादा डेयरियां हैं, जिनके प्रधान नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि बुधवार को डेयरी एसोसिएशन व दूसरे पशु पालकों की मीटिंग बुलाई है।
एनजीटी की सख्त हिदायत हैं कि एसटीपी पर सीवरेज के पानी का हर हाल में ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन गोबर के कारण शहर का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया है। यहां तक एसटीपी ने भी काम करना बंद कर दिया है। इस कारण सख्ती से गाय, भैंस, सांड व झोटे 23 से 27 दिसंबर तक पंजीकरण किया जाएगा। 1 जनवरी से बिना पंजीकरण मिले पशु को जब्त किया जाएगा। साथ ही पशु मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही निगम 150 रुपये प्रति पशु मासिक गोबर घर-घर से उठाकर ले जाएगा।
-प्रदीप गोदारा, आयुक्त नगर निगम