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Rohtak News: हत्यारोपी की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज
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रोहतक। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने राजू शर्मा हत्याकांड के आरोपी नेपाल निवासी आकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में झज्जर चुंगी निवासी राधिका ने 2 दिसंबर 2023 को आर्य नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया कि एक दिसंबर 2023 की रात पुरानी आईटीआई ग्राउंड के पास आकाश और पदम उसके भांजे राजू शर्मा के साथ मारपीट कर रहे थे। दोनों उस पर लकड़ी के डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर रहे थे।
आरोप है कि बाद में दोबारा हुए झगड़े में गंभीर चोटें लगने से राजू शर्मा की मौत हो गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की पहले ही दो जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। आरोपी ने तीसरी जमानत याचिका को 1 जून 2026 को दायर की। संवाद
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शिकायत में बताया गया कि एक दिसंबर 2023 की रात पुरानी आईटीआई ग्राउंड के पास आकाश और पदम उसके भांजे राजू शर्मा के साथ मारपीट कर रहे थे। दोनों उस पर लकड़ी के डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर रहे थे।
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आरोप है कि बाद में दोबारा हुए झगड़े में गंभीर चोटें लगने से राजू शर्मा की मौत हो गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की पहले ही दो जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। आरोपी ने तीसरी जमानत याचिका को 1 जून 2026 को दायर की। संवाद
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