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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

Wed, 06 Jul 2022 02:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 02:48 AM IST
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Man sentenced to 10 years for raping a five-year-old girl
जिला अदालत ने छह साल पहले स्कूल गई पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने के दोषी को 10 साल कैद और साढ़े 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वारदात के समय दोषी की उम्र 16 से 18 साल के बीच मानी गई है।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई 2016 में महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गरिमा को सूचना मिली थी कि एक गांव में पांच साल की बच्ची से गलत काम हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। साथ ही बच्ची का कलानौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल करवाया, जहां से उसे पीजीआई भेज दिया गया। इसके बाद बच्ची के बयान बाल कल्याण समिति के सामने करवाए गए। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि वह बच्ची को स्कूल के बाद बहला-फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद बच्ची को स्कूल के गेट पर छोड़कर फरार हो गया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी को 3 साल व 3 हजार रुपये जुर्माना, 323 के तहत 6 माह की कैद व 600 रुपये जुर्माना, 376 के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 307 के तहत 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत दो साल की कैद व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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