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Rohtak News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

Fri, 28 Aug 2026 01:50 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:50 AM IST
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Man convicted of raping minor sentenced to twenty years in prison
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत) मोना सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी सन्नी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार दोषी सन्नी रोहतक के गांव बराण का निवासी है। यह मामला 2022 में दर्ज किया गया था। पीड़िता के मामा ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी बहन की बेटी को पेट दर्द हुआ तो वह अस्पताल लेकर गए थे। जहां उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें डॉक्टर ने उसकी भांजी को चार माह की गर्भवती बताया था। जब उसकी भांजी से पूछा तो उसने बताया था कि सन्नी ने उसके के साथ दुष्कर्म किया था।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर सन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में अदालत ने सन्नी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी डॉ. अनुज दहिया ने कहा कि उपायुक्त के दिशा-निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर अदालत में उचित पैरवी की जा रही है। इसी के चलते दोषियों को अदालत कड़ी सजा सुना रही है। इस मामले में भी अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।
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