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Rohtak News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दो साल बाद बरी
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रोहतक। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंदर सिंह की कोर्ट ने गांव पहरावर निवासी नितिन को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया। उस पर दो साल पहले बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा था जो कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सका।
किशोरी के पिता ने 5 जुलाई 2024 को एफआईआर में कहा था कि नितिन उनकी बेटी को 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे बहला-फुसलाकर ले गया था। वह 7 जुलाई 2024 को झज्जर में पुलिस को मिली थी।
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किशोरी ने पुलिस को बताया था कि रात 9:30 बजे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर नितिन ने उसे रात एक बजे मिलने के लिए बुलाया था। वह घर के पास वाली गली में गई तो नितिन भी वहीं आ गया। अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इसका विरोध किया लेकिन बहकावे में उसके साथ चली गई।
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वह आरोपी के साथ पहले बहादुरगढ़ गई। फिर रोहतक लौट आई। राधे-राधे पार्क में उन्होंने रात बिताई। अगले दिन झज्जर चले गए। वहीं झज्जर पुलिस मिल गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने कोई गलत काम नहीं किया है। पीड़िता ने डॉक्टरों को जांच करने से मना कर दिया था।
दलील दी, पीड़िता अपनी मर्जी से आई थी। आरोपी के साथ वह कई सार्वजनिक जगहों पर भी गई लेकिन किसी से मदद नहीं मांगी। शोर नहीं मचाया। यौन उत्पीड़न की शिकायत भी नहीं दी। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने पर बरी कर दिया।