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Rohtak News: बाल विवाह के खिलाफ किया जागरूक, दिलाई शपथ
Wed, 22 Jan 2025 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 22 Jan 2025 12:06 AM IST
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फोटो: 28रेवाड़ी। गांव खलीलपुरी में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाते हुए एमडीडी के तुषार शर्
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को गांव खलीलपुर में लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया।
एमडीडी के तुषार शर्मा व विजयलक्ष्मी और महिला बाल विकास से पर्यवेक्षक वंदना शर्मा ने बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव, बेटियों की शिक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबरों 1091, बाल अधिकार की विस्तार से जानकारी देने के साथ ही बाल विवाह ना करना और इसके प्रति बाकी लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। डीएलएसए से एडवोकेट धनेश कुमार ने बाल विवाह और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। डीएलएस से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया। लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ग्रामीणों को बताया कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर मीना कुमारी, आशा कार्यकर्ता सुनीता, महिला पंच सुनीता, पिंकी शिक्षिका सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे।
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रेवाड़ी। सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को गांव खलीलपुर में लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया।
एमडीडी के तुषार शर्मा व विजयलक्ष्मी और महिला बाल विकास से पर्यवेक्षक वंदना शर्मा ने बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव, बेटियों की शिक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबरों 1091, बाल अधिकार की विस्तार से जानकारी देने के साथ ही बाल विवाह ना करना और इसके प्रति बाकी लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। डीएलएसए से एडवोकेट धनेश कुमार ने बाल विवाह और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। डीएलएस से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया। लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ग्रामीणों को बताया कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर मीना कुमारी, आशा कार्यकर्ता सुनीता, महिला पंच सुनीता, पिंकी शिक्षिका सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे।
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