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दोषी पति व देवर को उम्रकैद, सुबूत मिटाने पर सास, ससुर सहित छह को 2-2 साल की कैद

Fri, 26 Mar 2021 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 12:55 AM IST
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Life imprisonment to convicted husband and brother-in-law, mother-in-law on erasing evidence, six including father-in-law, imprisoned for 2-2 years
दहेज के लिए की गई हत्या के मामले में अदालत ने विवाहिता के पति शिमली गांव निवासी संदीप व देवर मंदीप को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि सुबूत छिपाने के दोषी ससुर व सास सहित छह को 2-2 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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मामले के अनुसार दिल्ली के झाड़ौदा कलां जयदीप ने शिवाजी कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया था कि उसकी बहन 24 वर्षीय पूजा की शादी मार्च 2018 में रोहतक के शिमली गांव निवासी संदीप से हुई थी। उसकी बहन पूजा ने घर आकर बताया था कि ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। दो माह बाद संदीप व पूजा गुरुग्राम में रहने लगे। वहीं पर संदीप का भाई मंदीप भी रह रहा था। सितंबर 2018 में उसे बताया गया कि पूजा की मौत हो गई है। उसने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी बहन पूजा की हत्या कर शिमली गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, हत्या व सुबूत मिटाने का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। सबसे पहले गांव में पहुंच कर अंतिम संस्कार स्थल से जली हड्डी व राख बरामद की। इसके बाद आरोपी के पति संदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में संदीप ने बताया कि घरवालों से न बनने पर वह पूजा को गुरुग्राम ले गया। वहीं पर कमरा किराये पर लेकर रहने लगे। वहीं, मंदीप भी वहां अलग से कमरा लेकर रहने लगा। झगड़ा होने पर वह गाड़ी में पूजा को लेकर गांव के लिए चल पड़ा। पीछे गाड़ी में मंदीप आ रहा था। रास्ते में पूजा की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया। रास्ते में खरीदे गए पेट्रोल से पूजा का रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस को लेकर सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अदालत ने पूजा के पति संदीप व देवर मंदीप को हत्या व सास बबीता व ससुर रमेश सहित सोमबीर, सुधीर, रवि, मुकुंद को सुबूत मिटाने का दोषी करार दिया। वीरवार को पति व देवर को उम्रकैद व छह अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
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