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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना बुधवार से नहीं जा सकेंगे जम्मू-कश्मीर
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रोहतक। जम्मू-कश्मीर अपने वाहन से जाना अब आसान नहीं होगा। क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस सीमा पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) न होने पर प्रवेश नहीं देगी। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उठाया गया है। इसके लिए श्रीनगर परिवहन आयुक्त ने जिला पुलिस को पत्र भेजकर अवगत कराया है। डीएसपी मुख्यालय ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं, जो एसडीएम व आरटीए कार्यालय से लगेगी।
डीएसपी डॉक्टर रवींद्र कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस मुख्यालय जम्मू और कश्मीर व श्रीनगर परिवहन आयुक्त ने जम्मू-कश्मीर के फील्ड ट्रैफिक अधिकारियों को 15 जून 2022 के बाद विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मोटर अधिनियम 1988 के तहत बिना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा, ताकि लोग अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। पत्र में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर की लखनपुर सीमा पर हरियाणा राज्य से काफी संख्या में वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की स्थापना एक वैधानिक आदेश है जो जम्मू व कश्मीर राज्य की सुरक्षा के हित में है। अब सभी राज्यों के लिए यह नंबर प्लेट अनिवार्य की जा रही है।
नंबर प्लेट पर अंकित होता है इंजन व चेसीस नंबर
डीएसपी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर वाहन के पंजीकरण नंबर के अलावा वाहन के इंजन व चेसीस का नंबर भी अंकित रहता है। जो सुरक्षा व्यवस्था में सहायक होगा। आम लोगों से आग्रह है कि वे एसडीएम कार्यालय व आरटीए कार्यालय में आवेदन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
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डीएसपी डॉक्टर रवींद्र कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस मुख्यालय जम्मू और कश्मीर व श्रीनगर परिवहन आयुक्त ने जम्मू-कश्मीर के फील्ड ट्रैफिक अधिकारियों को 15 जून 2022 के बाद विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मोटर अधिनियम 1988 के तहत बिना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा, ताकि लोग अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। पत्र में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर की लखनपुर सीमा पर हरियाणा राज्य से काफी संख्या में वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की स्थापना एक वैधानिक आदेश है जो जम्मू व कश्मीर राज्य की सुरक्षा के हित में है। अब सभी राज्यों के लिए यह नंबर प्लेट अनिवार्य की जा रही है।
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नंबर प्लेट पर अंकित होता है इंजन व चेसीस नंबर
डीएसपी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर वाहन के पंजीकरण नंबर के अलावा वाहन के इंजन व चेसीस का नंबर भी अंकित रहता है। जो सुरक्षा व्यवस्था में सहायक होगा। आम लोगों से आग्रह है कि वे एसडीएम कार्यालय व आरटीए कार्यालय में आवेदन करके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
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