फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Insurance company to pay compensation to three victim families with interest of Rs 1.20 crore

तीन पीड़ित परिवारों को 1.20 करोड़ रुपये ब्याज समेत मुआवजा दे बीमा कंपनी

Tue, 11 May 2021 11:34 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 11 May 2021 11:34 PM IST
विज्ञापन
Insurance company to pay compensation to three victim families with interest of Rs 1.20 crore
मुरथल के ढाबों पर खाना खाने जा रहे सांपला के चार युवकों की हादसे में मौत हो गई थी, जिनमें से तीन परिवारों को बीमा कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपये का मुआवजा ब्याज सहित देना होगा। मंगलवार को सेशन जज एएस नारंग की अदालत ने यह फैसला सुनाया। हालांकि बीमा कंपनी के वकील का कहना है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
विज्ञापन

वकील विनोद पाहवा व तुषार पाहवा ने बताया कि जनवरी 2018 में सांपला के पांच युवक हितेश, सौरभ, रोहित, चिराग व लक्ष्य मुरथल के ढाबे पर हितेश के सीए बनने की खुशी में पार्टी करने गए थे। रास्ते में कार रोहद नहर में गिर गई थी।
विज्ञापन

हादसे में हादसे में चार युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक चिराग किसी तरह बच गया था। पुलिस ने चिराग के बयान पर मामला दर्ज किया था। लक्ष्य का शव उसी रोज गाड़ी में से बरामद हुआ था, लेकिन तीनों लड़कों के शव पानी में बह गए थे। 2-3 दिन के बाद नहर का पानी रोककर उनके शव बरामद किए गए थे। सीएम मनोहर लाल व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे थे। हादसे के बाद हितेश, लक्ष्य व रोहित के परिजनों ने वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने बीमा कंपनी को तीन मृतकों के परिजनों को एक करोड़ 20 लाख रुपये ब्याज सहित मुआवजा देने का फैसला दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया अदालत में हवाला
कार सौरभ चला रहा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस तरह के मामले में फैसला दिया था कि बीमा कंपनी को पीड़ित परिवारों को मुआवजा दें। उसी फैसले का अदालत में हवाला दिया गया। अदालत ने तीनों याचिकाएं मंजूर की हैं। याचिकाकर्ता परिवारों को 1 करोड़ 20 लाख रुपये ब्याज समेत मुआवजा देने का अदालत ने फैसला दिया है।
- तुषार पाहवा, वकील याचिकाकर्ता
हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती : भारद्वाज
वहीं, बीमा कंपनी के वकील एडवोकेट दीपक भारद्वाज का कहना है कि अदालत के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed