फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Instructions given to arms license holders to follow the prescribed rules

Rohtak News: शस्त्र लाइसेंस धारक निर्धारित नियमों के पालन के दिए निर्देश

Thu, 04 Jun 2026 01:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 04 Jun 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Instructions given to arms license holders to follow the prescribed rules
रोहतक। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने प्रदेश के गृह विभाग की ओर से लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक को अनाधिकृत हथियारों व लाइसेंसी हथियारों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को अपने लाइसेंस प्राप्त हथियार के प्रत्येक उपयोग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उपयोग की तिथि से 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed