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Rohtak News: हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक मांगा जवाब, सेशन कोर्ट में टली सुनवाई

Fri, 23 May 2025 12:20 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 12:20 AM IST
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High Court sought reply by July 11, hearing postponed in Session Court
रोहतक। जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल छेत्रपाल व जस्टिस विकास पुरी की डबल बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा व जिला बार रोहतक के प्रधान, उप प्रधान व महासचिव सहित अन्य को 11 जुलाई तक याचिका का जवाब देने के लिए कहा है।
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वकील संदीप व अन्य ने सीनियर सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके मतदाता सूची से वोट काटने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने फैसला दिया था कि मतदान के दिन भी जांच कर योग्य वकीलों को वोट का अधिकार दिया जाए। फैसले को एएसजे रजनी यादव की अदालत में चुनौती दी गई है। वीरवार को एएसजे कोर्ट ने हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए टाल दी।
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बार एसोसिएशन के दिसंबर 2024 में चुनाव होने थे, लेकिन मतदाता सूची समय पर तय न होने और वकीलों के वोट कटने के कारण मार्च माह तक चुनाव टलता रहा।
इस बीच पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने विचाराधीन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रधान पद के दावेदार अरविंद श्योराण की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। चुनाव समिति ने अरविंद श्योराण से जवाब मांगकर उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। दूसरे प्रत्याशी दीपक हुड्डा को प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया।
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17 मार्च को उप प्रधान, महासचिव, सह सचिव व लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए मतदान करवाया गया। रोहतक के वकील नवीन सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगा है।
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