{"_id":"699cb72f553dca10930bcf99","slug":"fir-will-be-lodged-for-use-of-unfair-means-in-the-examination-dc-rohtak-news-c-17-roh1019-814987-2026-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर होगी एफआईआर : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर होगी एफआईआर : डीसी
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों, फ्लाइंग स्क्वॉड सदस्यों और जिलास्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक, नकल रहित व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। बोर्ड परीक्षाओं में डयूटी में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
लघु सचिवालय स्थित सभागार में एसबीएसई की परीक्षाओं को लेकर जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र का कोई खिड़की, दरवाजा क्षतिग्रस्त न हो, विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त बैंचों की व्यवस्था हो।
यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई खिड़की, दरवाजा या जाली क्षतिग्रस्त है तो परीक्षा केंद्र के चीफ सुपरिटेंडेंट को अवगत करवाएं।अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
विज्ञापन
केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अंतर्गत परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा समय के दौरान निर्धारित क्षेत्र में फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, डुप्लिकेटिंग सुविधाएं एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे।
विज्ञापन
रोहतक। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों, फ्लाइंग स्क्वॉड सदस्यों और जिलास्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक, नकल रहित व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। बोर्ड परीक्षाओं में डयूटी में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
लघु सचिवालय स्थित सभागार में एसबीएसई की परीक्षाओं को लेकर जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र का कोई खिड़की, दरवाजा क्षतिग्रस्त न हो, विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त बैंचों की व्यवस्था हो।
विज्ञापन
यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई खिड़की, दरवाजा या जाली क्षतिग्रस्त है तो परीक्षा केंद्र के चीफ सुपरिटेंडेंट को अवगत करवाएं।अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
विज्ञापन
केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अंतर्गत परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा समय के दौरान निर्धारित क्षेत्र में फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, डुप्लिकेटिंग सुविधाएं एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे।