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हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो: उपायुक्त

Fri, 04 Sep 2026 10:13 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:13 PM IST
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Every eligible citizen's name must be registered in the voter list: Deputy Commissioner
झज्जर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करना प्राथमिकता है। उन्होंने मतदाताओं से प्रारंभिक सूची में नाम जांचने और त्रुटि होने पर 30 सितंबर 2026 तक प्रपत्र-6 या प्रपत्र-8 संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कराने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध न होने मात्र से किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। नाम दर्ज कराने या संशोधन के लिए संबंधित प्रपत्र के साथ घोषणा-पत्र भी देना होगा, जिसमें पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की सूची में स्वयं या माता-पिता, दादा-दादी के विवरण की जानकारी देनी होगी।
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