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चुनाव प्रत्याशी व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करें पालन : उपायुक्त

Wed, 21 Aug 2024 04:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2024 04:35 AM IST
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Election candidates and political parties should follow the model code of conduct: Deputy Commissioner
20सीटीके07- लघु सचिवालय ​स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनि​धियों व अन्य लोगों को संबो​ध
रोहतक। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जमानत राशि निर्धारित की है। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उपायुक्त ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।
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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि देना तय किया गया है। जिला प्रशासन विधानसभा क्षेत्र (महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 व कलानौर अजा-63) के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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उपायुक्त ने कहा कि उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व फार्म 26 प्रस्तुत करें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाएं और इसकी सूचना चुनाव अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग लगाकर गंदा न करे। माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति ले। मौके परदलबीर सिंह फोगाट, सुभाष चंद्र जून, आशीष कुमार, नगराधीश अंकित कुमार, चुनाव तहसीलदार हनुमान दास आदि मौजूद रहे।
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