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Rohtak News: समाधान-2 के तहत होगा प्लॉट धारकों के विवादों का समाधान

Thu, 16 Jan 2025 08:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 16 Jan 2025 08:21 PM IST
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Disputes of plot holders will be resolved under Samadhan 2
रोहतक। प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों के विवादों के समाधान के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है।
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उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि विवादों का समाधान-2 योजना के तहत आगामी 31 मार्च 2025 तक ऐसे किसी भी विवाद का समाधान कराया जा सकता है। इसके लिए संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव से संपर्क किया जा सकता है। समाधान-2 योजना के तहत देय दंडात्मक ब्याज पूरी तरह माफ, देय ब्याज राशि का 40 प्रतिशत माफ, प्लॉटों पर दुकानों व बूथों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान, लंबित निर्माण समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। एनओसी दिए गए प्लॉट धारक लंबित भुगतान जमा करा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण तरह ऑनलाइन है। योजना की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2060 या बोर्ड की वेबसाइट www.hsamb.org.in या www.mandippm.com लॉग-इन कर सकते हैं।
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