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Rohtak: दुष्कर्म के बाद नौ साल की बेटी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, पत्नी से अलग रहा रहा था दोषी
Tue, 08 Aug 2023 02:14 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 08 Aug 2023 02:14 AM IST
सार
दोषी पारिवारिक कलह के चलते पत्नी से अलग रहा रहा था। बेटी को यह कहकर ले गया कि उसका अकेले का मन नहीं लगता। एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक में नौ साल की बेटी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के दोषी पिता को एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात चार साल पहले शहर थाना एरिया में अंजाम दी गई।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक दिसंबर 2019 में मूलरूप से बिहार राज्य के कटिहार जिला निवासी एक महिला ने शिकायत दी कि नौ साल से परिवार सहित रोहतक में रह रही है। उसका पति प्राइवेट नौकरी करता है। अनबन के चलते पति से अलग किराये के मकान में रहती है। हर रोज शाम को पति उसके पास आता और उसकी नाबालिग बेटी व बेटे अपने पास दूसरे मकान में किराये पर ले जाता।
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कहता कि उसका अकेले का मन नहीं लगता। सुबह जब उसका पति बेटी और बेटे को छोड़ने आया तो बेटी काफी उदास थी। उसने बताया कि पिता ने रात को पहले उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे चूर्ण दिया, बोला मैंने भी खाया है। बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी तो महिला उसे लेकर थाने में पहुंची।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ दी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने दोषी को दुष्कर्म, हत्या, 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व तीन हजार रुपये जुर्माना और नशीला पदार्थ देने पर 10 साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।