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भिवानी की छात्रा से गैंगरेप का मामलाः आरोपी की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट में जाएंगे

Sun, 21 Aug 2016 02:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Sun, 21 Aug 2016 02:08 AM IST
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गैंगरेप - फोटो : demo pic
कोर्ट ने भिवानी की छात्रा से गैंगरेप मामले में शनिवार को एक आरोपी संदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आरोपी ने जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की कोर्ट में दाखिल की थी। अब आरोपी के वकील जमानत को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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वकील हरेंद्र भालौठिया ने कोर्ट में आरोपी भिवानी के संदीप की जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी से जवाब मांगा। एसआईटी ने कोर्ट में कहा कि अभी मामले की जांच जारी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देना ठीक नहीं, जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। मामले में एसआईटी अभी तक फरार आरोपी आकाश और मौसम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इन आरोपियों पर जिला पुलिस ने दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने दोनों को पीड़िता के बयान पर एफआईआर में नामजद किया था।
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हाईकोर्ट में करेंगे अपील

संदीप की ही जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।
- हरेंद्र भालौठिया, आरोपी के वकील।
 
यह है मामला

13 जुलाई को भिवानी की बीएससी की छात्रा सुखपुरा चौक स्थित पावर हाउस के पास बेसुध अवस्था में मिली थी। होश के आने के बाद छात्रा ने भिवानी के जगमोहन, संदीप, अमित, मौसम और आकाश पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया था। मामले में तब नया मोड़ आ गया जब आरोपी जगमोहन, संदीप और अमित ने अपनी लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में दो अन्य आरोपी संदीप और प्रमोद को भी गिरफ्तार किया था।
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