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रोहतक: दो नशा तस्करों को 10-10 साल की कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
Tue, 15 Mar 2022 10:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 15 Mar 2022 10:44 PM IST
सार
2019 में पुलिस ने कृष्णा कॉलोनी निवासी सिलावर उर्फ मोनी व उसके साथी नरेश को गिरफ्तार किया था। हुडा सिटी पार्क के पास उनके कब्जे से 3 किलो चरस मिली थी। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
हरियाणा में रोहतक जिला अदालत ने नशा तस्करी के दोषियों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला उप न्यायवादी अनुज दहिया ने बताया कि जनवरी 2019 में पुलिस ने गश्त के दौरान हुडा सिटी पार्क के पास नए बस स्टैंड के सामने दो युवकों को बाइक पर बस स्टैंड की तरफ आते काबू किया। पीछे बैठे युवक ने हाथ में काले रंग की थैली ले रखी थी।
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युवक ने पुलिस को देखकर बाइक वापस मोड़ कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेर कर दोनों को पकड़ लिया। बाइक चला रहे युवक की पहचान कृष्णा कॉलोनी निवासी सिलावर उर्फ मोनी व पीछे बैठे युवक की पहचान उसके साथी नरेश के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी नरेश द्वारा फेंकी गई थैली की जांच की तो उसमें तीन किलो चरस बरामद हुई।
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सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। तभी से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने सिलावर उर्फ मोनी व नरेश को दोषी करार दिया। जबकि अब 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।