फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   charas, rohtak, haryana, court, crime, case, police

चरस सप्लाई करने पर बिहार की महिला और नेपाली युवक सहित तीन को कैद

Sun, 17 Jul 2016 02:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Sun, 17 Jul 2016 02:18 AM IST
विज्ञापन
charas, rohtak, haryana, court, crime, case, police
भिवानी, बिहार और नेपाल के रहने वाले हैं चरस तस्कर - फोटो : Demo pic
चरस तस्करी करने पर शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने तीन लोगों को कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मनोज को 14 साल और एक महिला चंद्रकला और उसके सहयोगी विनय को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। ाथ ही कोर्ट ने मनोज को 2 लाख और चंद्रकला, विनय को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


1 जनवरी 2013 को एसआई जयवीर, राजीव, रमेश को सूचना मिली थी कि खैरड़ी मोड़ के पास से गुजरने वाले रोडवेज बस में तीन लोगों के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर बस को रुकवाकर यात्रियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भिवानी के पैंतावास निवासी मनोज, नेपाल के जिला बारा स्थित भलूही मखलिया निवासी विनय कुमार और बिहार के पारसा जिला स्थित वीरगंज निवासी चंद्रकला के पास करीब 9 किग्रा. चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेजा था। फिर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed