फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Accused convicted of abetment to suicide on testimony of minor daughter

Rohtak: नाबालिग बेटी की गवाही पर व्यक्ति दोषी करार, सजा छह को, पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला

Fri, 03 Mar 2023 09:55 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 03 Mar 2023 09:55 PM IST
सार

एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत ने फैसला दिया है। 2019 में महिला की मौत हुई थी, नशे के लिए पैसे मांगने का आरोप था। झज्जर जिले के एक व्यक्ति ने नौ सितंबर 2019 को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 

विज्ञापन
Accused convicted of abetment to suicide on testimony of minor daughter
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में अदालत ने नाबालिग बेटी की गवाही पर जिले के एक गांव के व्यक्ति को पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का शुक्रवार को दोषी करार दिया है। छह मार्च को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि झज्जर जिले के एक व्यक्ति ने वर्ष 2019 में सदर थाने में शिकायत दी थी कि उसने अपनी बेटी का विवाह वर्ष 2000 में रोहतक जिले के एक गांव के युवक के साथ किया था।

विज्ञापन


उसकी बेटी के तीन बच्चे हैं। दो लड़की व एक लड़का है। उसकी बेटी को उसका पति अक्सर मारपीट करके परेशान करता था। नौ सितंबर 2019 को उसकी बेटी का फोन आया। उसने बताया कि वह अब पति के जुल्मों से तंग आ चुकी है। इस पर उसने अपनी बेटी को समझाया कि वह जल्द गांव पहुंच रहा है।
विज्ञापन


वह गांव पहुंचा तो पाया कि उसकी बेटी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। उसका पति उसे पीजीआई में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


16 साल की बेटी ने दी गवाही, पापा करते थे मां से मारपीट
पीड़ित पक्ष के वकील सुशील पांचाल ने बताया कि केस में मृतका की 16 साल की बेटी की अदालत में गवाही हुई। उसका पिता नशा करता था। इसके लिए मां से पैसे मांगता था। साथ ही नाना के घर से पैसे लाने के लिए कहता था। मना करने पर मारपीट की जाती। जिस दिन उसकी मां ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया उस दिन भी पिता ने मारपीट की थी। अदालत ने गवाही को अहम मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed