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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
- अभियुक्त पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी किया
- नौ महीने में जिला अदालत ने सुनाया त्वरित फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर नौ महीने में फैसला देते हुए दोषी को दस साल कैद व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 30 जून, 2018 को सिटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी चार साल की बेटी के साथ घर पर थी। इसी बीच उसे दुकान पर जाना पड़ गया था। इसके चलते वह अपनी बेटी को घर के अंदर टीवी देखते छोड़कर दुकान पर चली गई थी। उसने अपने घर के बाहर कुंडी लगा दी थी। बाद में जब वह वापस आई तो उसके पड़ोसी के घर के अंदर से उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। महिला ने घर के अंदर जाकर देखा तो पड़ोसी गलत हरकत करते मिला। महिला को देखकर आरोपी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। महिला लोकलाज के चलते अपनी बेटी को लेकर घर चली गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई सरिता ने बच्ची का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाए थे। बच्ची का मेडिकल कराया गया तो उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा लगाई गई थी। शुक्रवार को मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी को भादसं की धारा-376 में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना और धारा-506 में एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
- अभियुक्त पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी किया
- नौ महीने में जिला अदालत ने सुनाया त्वरित फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर नौ महीने में फैसला देते हुए दोषी को दस साल कैद व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 30 जून, 2018 को सिटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी चार साल की बेटी के साथ घर पर थी। इसी बीच उसे दुकान पर जाना पड़ गया था। इसके चलते वह अपनी बेटी को घर के अंदर टीवी देखते छोड़कर दुकान पर चली गई थी। उसने अपने घर के बाहर कुंडी लगा दी थी। बाद में जब वह वापस आई तो उसके पड़ोसी के घर के अंदर से उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। महिला ने घर के अंदर जाकर देखा तो पड़ोसी गलत हरकत करते मिला। महिला को देखकर आरोपी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। महिला लोकलाज के चलते अपनी बेटी को लेकर घर चली गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई सरिता ने बच्ची का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाए थे। बच्ची का मेडिकल कराया गया तो उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा लगाई गई थी। शुक्रवार को मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी को भादसं की धारा-376 में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना और धारा-506 में एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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