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महिला से चेन झपटने पर तीन दोषी करार

Tue, 30 Jan 2018 02:48 AM IST
Updated Tue, 30 Jan 2018 02:48 AM IST
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महिला से चेन झपटने पर तीन दोषी करार
अग्रसेन चौक के पास महिला की चेन झपटने का मामला : एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने लिया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
सात साल पहले रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक के पास गली में झपटा मारकर महिला की चेन झपटने के मामले में अदालत ने सोमवार को तीन युवकों दिल्ली के टिकरी खुर्द, दिल्ली निवासी आनंद उर्फ अंडा, दिल्ली निवासी मनोज व जींद के अलेवा निवासी जयकिशन को दोषी करार दिया है। एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाएगी।

मामले के अनुसार काठमंडी की एक महिला ने शिकायत दी कि जून 2010 में वह शाम को भजन आश्रम से लौट रही थी। जब वह रेलवे स्टेशन के पास अग्रसेन चौक के नजदीक पहुंची तो गली में बाइक सवार दो युवक आए और झपटा मारकर गले से सोने की चेन तोड़ ली। उसने शोर भी मचाया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। इसके बाद कार्रवाई करते ुहए आनंद व मनोज को काबू किया। पुलिस ने मनोज से बाइक, 5 हजार रुपये और आनंद से 6 हजार रुपये बरामद किए। दोनों से पूछताछ कर पुलिस ने तीसरे साथी जयकिशन को दबोचा, जिसके पास से 10 हजार रुपये बरामद किए गए। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अब सोमवार को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया। अब मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
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