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कोर्ट - संशोधित
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। घर से स्कूल जा रही 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक कुलदीप को दोषी करार दिया है। सोमवार को उसे सजा सुनाई जाएगी।
पीड़िता के वकील जसबीर सिंह ने बताया कि अक्तूबर 2017 को एक व्यक्ति ने इस मामले में थाने में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता की बेटी घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते से युवक कुलदीप उसकी बेटी को अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि कुलदीप लड़की को अपने एक साथी के सहयोग से दिल्ली ले गया। जहां कुलदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दूसरे प्रदेश की रहने वाली नाबालिग पीड़ित को बरामद कर अदालत में बयान दर्ज करवाए। इसके बाद नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जबकि कुलदीप के खिलाफ एडीजे कोर्ट में केस चला। एडीजे आरपी गोयल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुलदीप को दोषी करार दिया है। अदालत अभियुक्त को सोमवार को सजा सुना सकती है।
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रोहतक। घर से स्कूल जा रही 15 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक कुलदीप को दोषी करार दिया है। सोमवार को उसे सजा सुनाई जाएगी।
पीड़िता के वकील जसबीर सिंह ने बताया कि अक्तूबर 2017 को एक व्यक्ति ने इस मामले में थाने में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता की बेटी घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते से युवक कुलदीप उसकी बेटी को अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि कुलदीप लड़की को अपने एक साथी के सहयोग से दिल्ली ले गया। जहां कुलदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दूसरे प्रदेश की रहने वाली नाबालिग पीड़ित को बरामद कर अदालत में बयान दर्ज करवाए। इसके बाद नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जबकि कुलदीप के खिलाफ एडीजे कोर्ट में केस चला। एडीजे आरपी गोयल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुलदीप को दोषी करार दिया है। अदालत अभियुक्त को सोमवार को सजा सुना सकती है।
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