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एसबीआई-संशोधित

Sat, 26 Jan 2019 12:46 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jan 2019 12:46 AM IST
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एसबीआई-संशोधित
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। अनाज मंडी के सामने सेक्टर-14 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के पूर्व मैनेजर मनीष राजा के खिलाफ अदालत के आदेश पर 4.72 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल इसी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात है।
जानकारी के अनुसार मैनेजर सुमित बंसल ने सीजेएम निधि बंसल की अदालत में इस्तगासा दायर कर कहा कि पूर्व मैनेजर मनीष राजा ने बैंक के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके 4 लाख 72 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। शिकायत में कहा गया कि मनीष राजा सरकारी कर्मचारी है और 2 नवंबर 2014 से 1 मार्च 2018 के बीच दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर यह धोखाधड़ी की है। अदालत के आदेश पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 409, 425, 427, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। अब कागजात को लेकर इसकी जांच की जाएगी।
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ऐसे दिया घोटाले को अंजाम
शिकायत में बताया गया है कि बैंक में डीडीए हाउसिंग स्कीम-2008 का खाता था, जिसमें 4 लाख 72 हजार रुपये थे। आरोपी तत्कालीन मैनेजर मनीष राजा ने उस खाते को बंद करके पैसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। इसके बाद उस पैसे को सस्पेंस अकाउंट से दूसरे सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद उस पैसे को 9 फरवरी 2018 को न्यू मॉडल टाउन निवासी बालकृष्ण के खाते में ट्रांसफर कर दिया। बालकृष्ण के खाते से 12 फरवरी 2018 को पैसा निकालकर कर आरोपी ने अपनी पत्नी संगीता कुमारी के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
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यह इंटरनल मामला है। कुछ भी जानकारी लेनी है तो हायर अथॉरिटी से बात कीजिए। इस मामले में कुछ नहीं बता सकता।
- सुमित बंसल, मैनेजर, एसबीआई, सेक्टर-14, हिसार।
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