फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   जाट आरक्षण मामले में युवक को मिली क्लीनचिट

जाट आरक्षण मामले में युवक को मिली क्लीनचिट

Tue, 26 Feb 2019 01:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 26 Feb 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
जाट आरक्षण मामले में युवक को मिली क्लीनचिट
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

रोहतक। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मेडिकल मोड़ स्थित न्यू ओलंपिक र्स्पोट्स शॉप में लूटपाट के मामले में गिरफ्तार सोनीपत जिले के गांव मटिंडु निवासी अजय को एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने सोमवार को क्लीनचिट दे दी। क्योंकि पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सकी।

मामले के अनुसार आदर्श नगर निवासी अनिल शर्मा ने शिकायत दी थी कि उसकी पीजीआई चौक पर न्यू ओलंपिक के नाम से स्पोर्ट्स शॉप है। 20 फरवरी 2016 की शाम पांच बजे उपद्रवियों ने ताले तोड़कर 150 क्रिकेट बैट, 30 हाकी, 300 बेडमिंटन रैकेट, 30 फुटबाल, 30 वालीवाल, 50 डिब्बे बेडमिंटन शटल, 30 जोड़े जूते, क्रिकेट की 200 बाल, 50 बेसबाल के बल्ले और 4300 रुपये की नकदी सहित करीब 4 लाख रुपये का सामान ले गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केस में मटिंडु के युवक अजय को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस अदालत में सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके चलते सोमवार को आरोपी को बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष का एडवोकेट प्रदीप मलिक केस लड़ रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed