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Rohtak News: उपभोक्ता आयोग ने बिजली कनेक्शन देने का दिया निगम को आदेश

Sat, 05 Jul 2025 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 05 Jul 2025 12:10 AM IST
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Consumer commission ordered the corporation to give electricity connection
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। बिजली का बिल जमा करने के बाद भी खलियावास निवासी 75 वर्षीय भीम सिंह के घर में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने एक सप्ताह के अंदर बिजली का कनेक्शन जोड़ने का निर्देश बिजली निगम को दिया है।
बिल जमा करने के बाद भी बिजली निगम ने इस लिए बिजली का कनेक्शन इसलिए नहीं जोड़ा कि भीम सिंह की बहू का बिजली कनेक्शन बकाया था। खलियावास गांव निवासी भीम सिंह और उनकी पत्नी वृद्ध हैं। उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। पेंशन के सहारे जीवन यापन हो रहा है।
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भीम सिंह के अधिवक्ता ने उपभोक्ता आयोग में तर्क दिया कि गर्मी में बिना बिजली के जीवन यापन करना मुमकिन नहीं है। भीम सिंह ने 40 वर्ष पहले अपने घर के लिए बिजली का कनेक्शन लिया था। वह लगातार बिल जमा करते रहे।
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10 वर्ष पहले परिवार की हालत दयनीय होने पर वह बकाया बिजली बिल 8330 रुपये नहीं जमा कर पाए जिससे बिजली निगम ने बिजली कनेशन काट दिया। 15 मई 2025 को पीड़ित भीम सिंह ने बकाये बिल का भुगतान कर दिया और बिजली कनेक्शन जोड़ने का आग्रह किया।
इस पर बिजली निगम ने शर्त जोड़ दी कि आपके पुत्र वधू ने बिजली कनेक्शन लिया था जिसका बिल बकाया है। जब तक आपकी पुत्र वधू बिल का भुगतान नहीं करेंगी, तब तक आपके घर का बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे।
पीड़ित ने कहा कि निगम ने सिर्फ मेरा बकाया बिल भुगतान होने पर बिजली कनेक्शन जोड़ने की बात कही थी। अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई।


26 जून 2025 को पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला कंज्यूमर कोर्ट में वाद दायर किया। 3 जुलाई 2025 को केस की पहली तारीख पर कोर्ट को विस्तार से बताया। पीड़ित के अधिवक्ता ने कहा कि गर्मी में बिना बिजली के जीवन यापन करना मुमकिन नहीं है। इस पर कोट ने बिजली निगम को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर पीड़ित के घर का बिजली कनेक्शन जोड़ा जाए। 4 जुलाई को पीड़ित ने आदेश की कॉपी प्राप्त करके राहत की सांस ली।
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