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Haryana: रोहतक में हरित पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर प्रतिबंध, 22 अक्तूबर से 31 जनवरी तक लागू होंगे आदेश

Fri, 11 Oct 2024 10:27 AM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 11 Oct 2024 10:27 AM IST
सार

हरित पटाखों के उपयोग के लिए भी सख्त समयसीमा तय की गई है। दिवाली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों के दौरान इन पटाखों को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाने की अनुमति होगी।

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Go Green  Apart from green crackers, all other crackers ban in Rohtak, order will be applicable from October
रोहतक डीसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रोहतक के जिलाधीश अजय कुमार ने जिले की सीमा में हरित पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।

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आदेशों के अनुसार, बैरियम लवण से युक्त विस्फोटकों और आतिशबाजी पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत यह कदम उठाया है।

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ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति
हरित पटाखों के उपयोग के लिए भी सख्त समयसीमा तय की गई है। दिवाली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों के दौरान इन पटाखों को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाने की अनुमति होगी। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए यह समय रात्रि 11:55 से अगले दिन 12:30 बजे तक तय किया गया है।

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ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री पर रोक
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2021 में दिए गए आदेशों और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सख्त निगरानी और कार्रवाई
आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और नगर परिषद के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से छापेमारी करेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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