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Rohtak News: बिजली, पानी, टेलीफोन और बकाया किराये पर देना होगा शपथ पत्र

Sun, 28 Apr 2024 12:34 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 28 Apr 2024 12:34 AM IST
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Affidavit will have to be given on electricity, water, telephone and outstanding rent
रोहतक। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसमें प्रत्याशी को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उसका बिजली, पानी, टेलीफोन व किसी तरह का किराया बकाया नहीं हैं। नामांकन की जांच के लिए डीसी अजय कुमार ने 12 टीमें गठित की हैं, जो हर पहलू से नामांकन पत्र की छानबीन करेंगी।
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रोहतक लोकसभा क्षेत्र तीन जिलों में फैला हुआ है, जिसमें रोहतक जिले के चार गढ़ी सांपला, महम, कलानौर व रोहतक शहर, झज्जर जिले के झज्जर, बहादुरगढ़, बादली व बेरी और रेवाड़ी जिले का हलका कोसली आता है। लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार हैं, इनके कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन होगा। नामांकन सोमवार से शुरू होकर 6 मई को तीन बजे तक जमा हो सकेंगे। इसके लिए आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं। सामान्य उम्मीदवार को 25 हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी जबकि एससी-एसटी वर्ग के प्रत्याशी को 12 हजार 500 रुपये की राशि जमा करानी होगी। पांच साल पहले 2019 में रोहतक लोकसभा सीट से 18 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 8 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे।
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यह हैं नामांकन के लिए नियम
- राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक होना अनिवार्य है, जिसका वोट रोहतक संसदीय क्षेत्र में ही होना चाहिए। नामांकन फार्म पर निर्धारित जगह हस्ताक्षर होने चाहिए।
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- गैर पंजीकृत व निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं
- अगर उम्मीदवार एससी-एसटी है तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
-उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म-26 में दाखिल किए गए शपथ पत्र पर आयुक्त या प्रथम मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। कॉलम में जानकारी नहीं देनी तो शून्य या लागू नहीं, लिखें।
- शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। प्रमाणित प्राधिकारी की मुहर भी होनी चाहिए।
- शपथ पत्र में कोई कटिंग या ओवरराइटिंग है, पेज नंबर बताएं।
- उम्मीदवार निर्धारित कॉलम में अपने राजनीतिक दल का उल्लेख करे।
- पार्टी की तरफ लिखित में टिकट का पत्र भी संलग्न करें। उस पर पार्टी के अधिकृत व्यक्ति के स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए।
-उम्मीदवार बताएगा कि वह दो से अधिक संसदीय क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ रहा है।
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