फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Administration will keep an eye on child marriage on the day of Akshaya Tritiya: Karminder Kaur

अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह पर प्रशासन की रहेगी नजर : करमिंद्र कौर

Thu, 09 May 2024 02:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 09 May 2024 02:40 AM IST
विज्ञापन
Administration will keep an eye on child marriage on the day of Akshaya Tritiya: Karminder Kaur
बेरी। अक्षय तृतीया पर प्रशासन की बाल विवाह करने वालों पर पैनी नजर रहेगी। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर विशेष नजर रखें कि जिले में बाल विवाह न हों। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से अपने अधीनस्थ सभी स्कीमों के इंचार्जों को बाल विवाह को लेकर सघन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने बैठक बुलाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। झज्जर में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से सभी जिला परियोजना अधिकारियों व एमडीडी संस्था के साथ मिलकर बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया हुआ है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी झज्जर करमिंद्र कौर ने बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में पुजारी से मिलकर कानून की जानकारी दी और अपील की है कि सभी अनुयायियों को बाल विवाह न करने के लिए प्रेरित करें। प्रिंटिंग प्रैस व ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं को बाल विवाह निषेध कानून के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम लड़के को नाबालिग माना जाता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उस में सहायता करता है, उसको दो साल तक की कड़ी सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
विज्ञापन


बाल विवाह के कुल मामले
वर्ष 2023-24 में झज्जर जिले में बाल विवाह की 4 शिकायतें आई। इनमें से 2 स्थगित करवा दी गई। एक मामले में जीरो एफआईआर करवाकर मामले को राजस्थान भेजा गया। चौथे मामले में शिकायत गलत पाई गई। चालू वर्ष में बाल विवाह से संबंधित एक ही शिकायत आई, जिसे मौके पर जाकर रुकवा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed