फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   A letter has been written to the Chief Justice requesting that the court premises not be moved out of the city.

Rohtak News: कोर्ट परिसर को शहर से बाहर न ले जाया जाए, मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा पत्र

Sat, 18 Apr 2026 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
A letter has been written to the Chief Justice requesting that the court premises not be moved out of the city.
17-कोर्ट परिसर को शहर से बाहर ले जाने के विरोध में एसडीएम को मांग पत्र देते लीगल एम्पावरमेंट एं

विज्ञापन
रोहतक। जिला कोर्ट परिसर को शहर से बाहर न ले जाया जाए। मौजूदा जगह में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए। महिला या पुलिस लाइन की खाली जमीन में कोर्ट काॅम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है। शुक्रवार को वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम आशीष कुमार से मिला और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नाम मांग पत्र देने के बाद मांग पत्र सौंपा।
वरिष्ठ वकील डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने कहा कि लगातार बातें सामने आ रही हैं कि कोर्ट परिसर को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि न्यायालय परिसर को एमडीयू के पास, कभी सुनारिया, सोनीपत रोड, हिसार रोड व गोहाना रोड पर स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है।
विज्ञापन

इससे अधिवक्ताओं, कोर्ट कर्मचारियों, टाइपिस्टों, स्टाम्प विक्रेताओं व न्यायालय से जुड़े लोगों में भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोर्ट परिसर शहर के बीचोंबीच है जहां पहुंचना आम आदमी के लिए बेहद आसान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुराने चैंबर के अलावा नए चैंबर बन गए हैं। अगर सरकार कोर्ट परिसर बाहर स्थानांतरित करना चाहती है तो राजकीय महिला काॅलेज व पुलिस लाइन में कोर्ट परिसर को स्थानांतरित कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed