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हैंडलूम फैक्ट्री में हाथ से बनाने वाला उत्पाद पावरलूम पर बनाते पकड़ा, उद्यमी पर केस दर्ज
Updated Thu, 02 Nov 2017 12:31 AM IST
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हैंडलूम फैक्ट्री में हाथ से बनाने वाला उत्पाद पावरलूम पर बनाते पकड़ा, उद्यमी पर केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। हथकरघा कार्यालय प्रवर्तन प्रभाग (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उद्योग भवन नई दिल्ली) की टीम ने शहर की बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम में कपड़ा बनाने में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने हैंडलूम फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कई धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया है। इसमें हैंडलूम उद्यमी पर आरोप है कि वह केवल हाथ से बन पाने वाले हैंडलूम के उत्पादों को भी पावरलूम से बना रहा था। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने वस्त्र मंत्रालय की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक पर हैंडलूम एक्ट की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन प्रभाग की एक टीम बुधवार को बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम में पहुंची। टीम ने शिकायत के आधार पर फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों को बारीकी से जांचा। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री में केवल हाथ से बनने वाले उत्पाद पावरलूम से तैयार किए जा रहे थे। थाना मॉडल टाउन पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। इस पर हथकरघा कार्यालय प्रवर्तन प्रभाग (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उद्योग भवन नई दिल्ली) के विकास आयुक्त डॉ. एस आदिनारायण ने थाना मॉडल टाउन पुलिस को संजय हैंडलूम बतरा कॉलोनी नजदीक जनक गार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत दी।
मंत्रालय के अधिकारियों ने शिकायत में यह लिखा
अफसरों ने शिकायत की है कि, संजय हैंडलूम हथकरघा में उत्पादन के लिए लेखों का आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किया जा रहा है। 1985 अधिनियम के अनुभाग-5 उत्पादन के लिए लेखों का आरक्षण किया गया है। किसी भी लेख या आलेख के वर्ग के उत्पादन के लिए निषिद्ध होता है। संबंधित मिल में आरक्षित आदेश पर ही कपड़ा तैयार किया जा सकता है। संजय हैंडलूम बतरा की पावरलूम यूनिट के निरीक्षण के दौरान नोटिस में आया कि उक्त इकाई में 20 लूम पावरलूम वाले थे और उत्पादन में लगे थे। जबकि यहां पर केवल हाथ से ही कपड़ा तैयार किया जा सकता है। यहां पर आरक्षित वस्तु फर्निशिंग एसएल आरक्षण आदेश 2008 एसओ का उल्लंघन होना पाया गया। अधिनियम का उल्लंघन इन आरक्षित मदों का उत्पादन बिजलीघरों के उल्लंघन में है। अधिनियम के प्रावधान अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय है। यह संज्ञेय अपराधों का कार्य करता है और अधिनियम और हथकरघा आरक्षित का भी विरोध करता है। उन्होंने हैंडलूम फैक्ट्री पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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सील की जा सकती है संजय हैंडलूम
वस्त्र मंत्रालय के आदेश पर थाना मॉडल टाउन पुलिस ने संजय हैंडलूम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। पुलिस अब अपने स्तर पर मामले में कार्रवाई करेगी। पुलिस फैक्ट्री को सील भी कर सकती है। इन सबके चलते हैंडलूम संचालक की परेशानी बढ़ गई है।
हथकरघा विभाग कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली की एक टीम ने बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम का निरीक्षण किया। जिसमें हाथ से बनने वाला कपड़ा पावरलूम से बनाते पकड़ा। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। थाना पुलिस ने मंत्रालय के अधिकारियों की शिकायत पर संजय हैंडलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अमित कुमार, प्रभारी, थाना मॉडल टाउन, पानीपत।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। हथकरघा कार्यालय प्रवर्तन प्रभाग (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उद्योग भवन नई दिल्ली) की टीम ने शहर की बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम में कपड़ा बनाने में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने हैंडलूम फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कई धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया है। इसमें हैंडलूम उद्यमी पर आरोप है कि वह केवल हाथ से बन पाने वाले हैंडलूम के उत्पादों को भी पावरलूम से बना रहा था। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने वस्त्र मंत्रालय की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक पर हैंडलूम एक्ट की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन प्रभाग की एक टीम बुधवार को बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम में पहुंची। टीम ने शिकायत के आधार पर फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों को बारीकी से जांचा। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री में केवल हाथ से बनने वाले उत्पाद पावरलूम से तैयार किए जा रहे थे। थाना मॉडल टाउन पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। इस पर हथकरघा कार्यालय प्रवर्तन प्रभाग (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उद्योग भवन नई दिल्ली) के विकास आयुक्त डॉ. एस आदिनारायण ने थाना मॉडल टाउन पुलिस को संजय हैंडलूम बतरा कॉलोनी नजदीक जनक गार्डन के खिलाफ लिखित शिकायत दी।
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मंत्रालय के अधिकारियों ने शिकायत में यह लिखा
अफसरों ने शिकायत की है कि, संजय हैंडलूम हथकरघा में उत्पादन के लिए लेखों का आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किया जा रहा है। 1985 अधिनियम के अनुभाग-5 उत्पादन के लिए लेखों का आरक्षण किया गया है। किसी भी लेख या आलेख के वर्ग के उत्पादन के लिए निषिद्ध होता है। संबंधित मिल में आरक्षित आदेश पर ही कपड़ा तैयार किया जा सकता है। संजय हैंडलूम बतरा की पावरलूम यूनिट के निरीक्षण के दौरान नोटिस में आया कि उक्त इकाई में 20 लूम पावरलूम वाले थे और उत्पादन में लगे थे। जबकि यहां पर केवल हाथ से ही कपड़ा तैयार किया जा सकता है। यहां पर आरक्षित वस्तु फर्निशिंग एसएल आरक्षण आदेश 2008 एसओ का उल्लंघन होना पाया गया। अधिनियम का उल्लंघन इन आरक्षित मदों का उत्पादन बिजलीघरों के उल्लंघन में है। अधिनियम के प्रावधान अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय है। यह संज्ञेय अपराधों का कार्य करता है और अधिनियम और हथकरघा आरक्षित का भी विरोध करता है। उन्होंने हैंडलूम फैक्ट्री पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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सील की जा सकती है संजय हैंडलूम
वस्त्र मंत्रालय के आदेश पर थाना मॉडल टाउन पुलिस ने संजय हैंडलूम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। पुलिस अब अपने स्तर पर मामले में कार्रवाई करेगी। पुलिस फैक्ट्री को सील भी कर सकती है। इन सबके चलते हैंडलूम संचालक की परेशानी बढ़ गई है।
हथकरघा विभाग कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली की एक टीम ने बतरा कॉलोनी स्थित संजय हैंडलूम का निरीक्षण किया। जिसमें हाथ से बनने वाला कपड़ा पावरलूम से बनाते पकड़ा। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। थाना पुलिस ने मंत्रालय के अधिकारियों की शिकायत पर संजय हैंडलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अमित कुमार, प्रभारी, थाना मॉडल टाउन, पानीपत।