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5 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं, कोर्ट का एसपी और एसएचओ को नोटिस
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पुलिस ने पांच दिन बाद भी सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर व रमेश बोहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसके चलते सोमवार को बार प्रधान जोजो ने जेएमआईसी विवेक सिंह की अदालत में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार तक एसपी राहुल शर्मा व शिवाजी कालोनी थाना प्रभारी दिलबाग सिंह से जवाब मांगा है। उधर, पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि पुलिस मामले में कानूनी सलाह ले रही है।
याद रहे कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन 12 मई को रोहतक शहर विधानसभा के काठमंडी के बूथ पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के बीच बूथ के अंदर जाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोहर निवासी रमेश लोहार व उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। जबकि मनीष ग्रोवर का एफआईआर में नाम नहीं था। इस पर बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट उर्फ जोजो ने जेएमआईसी विवेक सिंह की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 420, 483, 188, 171सी, 171एफ, 166ए, 511, 506, 34, 120बी, आर्म्स एक्ट और 135 रिप्रजेंटिव एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने शिवाजी कालोनी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने सेशन कोर्ट में अपील कर दी। सुनवाई के बाद 24 जुलाई को एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने पुलिस की अपील खारिज कर दी थी। बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है।
24 जुलाई को एडीजे कोर्ट ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। न ही पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसके चलते जोजो की तरफ से उन्होंने सोमवार को जेएमआईसी विवेक सिंह की कोर्ट में पुलिस के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। अदालत ने बुधवार तक एसपी व एसएचओ से जवाब मांगा है।
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नवीन सिंहल, एडवोकेट बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट
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याद रहे कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन 12 मई को रोहतक शहर विधानसभा के काठमंडी के बूथ पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के बीच बूथ के अंदर जाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोहर निवासी रमेश लोहार व उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। जबकि मनीष ग्रोवर का एफआईआर में नाम नहीं था। इस पर बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट उर्फ जोजो ने जेएमआईसी विवेक सिंह की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 420, 483, 188, 171सी, 171एफ, 166ए, 511, 506, 34, 120बी, आर्म्स एक्ट और 135 रिप्रजेंटिव एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने शिवाजी कालोनी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने सेशन कोर्ट में अपील कर दी। सुनवाई के बाद 24 जुलाई को एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने पुलिस की अपील खारिज कर दी थी। बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है।
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24 जुलाई को एडीजे कोर्ट ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। न ही पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसके चलते जोजो की तरफ से उन्होंने सोमवार को जेएमआईसी विवेक सिंह की कोर्ट में पुलिस के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। अदालत ने बुधवार तक एसपी व एसएचओ से जवाब मांगा है।
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नवीन सिंहल, एडवोकेट बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट