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एनजीटी के नियमों के तहत 2 बाइक इंपाउंड

Sun, 26 Sep 2021 12:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 26 Sep 2021 12:59 AM IST
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2 bikes impounded under NGT rules
धुआं छोड़ते व शोर करते 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। इन्हें चलाने वाले संभल जाएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन इंपाउंड किए जाएंगे। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस ने दो बाइक इंपाउंड की। यह अभियान अब लगातार चलेगा। पुलिस ने एनजीटी के नियमों के तहत यह कार्रवाई की है।
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शनिवार को पुलिस ने एनजीटी के नियमों के तहत विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 15 साल पुरानी हो चुकी दो बाइक इंपाउंड की। नियमानुसार ऐसे वाहनों के अब चालान नहीं होंगे। ये वाहन उसके मालिक को वापस भी नहीं मिलेंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे वाहनों को फिलहाल इंपाउंड करने के निर्देश जारी हुए हैं। इन्हें डिस्पोज करना है या स्क्रैप बनाया जाएगा, इस बारे में मुख्यालय से निर्देश जारी होने का इंतजार है। डीएसपी डॉ. रवींद्र ने बताया कि पुलिस ने जांच अभियान चलाया। जांच में दो बाइक एनजीटी के नियमों के बाहर मिली। इन 15 वर्ष पुरानी बाइकों को इंपाउंड कर दिया गया है। मुख्यालय से मिले निर्देशानुसार, अब लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एनजीटी के नियमों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को इंपाउंड किया जाएगा।
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