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बिना अनुमति प्रचार सामग्री चिपकाने पर होगी एफआईआर
Updated Sun, 18 Feb 2018 01:21 AM IST
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बिना अनुमति प्रचार सामग्री चिपकाने पर होगी एफआईआर
चरखी दादरी।
बिना अनुमति के सरकारी या निजी संपत्ति पर होर्डिंग व पोस्टर आदि लगाने वालों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति रोकथाम विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये जानकारी सरकारी प्रवक्ता सुखवीर फौगाट ने दी। उन्होंने बताया कि बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर आदि नहीं लगा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सार्वजनिक संपत्ति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला में दादरी शहर व अन्य स्थानों पर निजी स्थानों एवं सरकारी सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर आदि लगाए जा रहे हैं। इससे गंदगी फैलती है और हमारे जिला की सुंदरता को नुकसान पहुंचता है। जिला में निजी व सरकारी संपत्ति पर कई लोगों द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन लगाकर शहर को गंदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने वालों को चिन्हित करके उन पर एफआरआर दर्ज करवाई जाएगी और उनके खिलाफ हरियाणा सार्वजनिक संपति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। हरियाणा सार्वजनिक संपति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिला में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के स्थायी ढांचे हैं। विभाग द्वारा लगवाए गए लोहे के इन सभी होर्डिंग ढांचों पर केवल सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ही पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री लगवा सकता है। किसी अन्य विभाग, पार्टी या दल व व्यक्ति को इन पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना मना है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि सूचना, जनसंपर्क एव भाषा विभाग के इन स्थायी ढांचों पर भी पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं। विभाग ने ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया है।
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चरखी दादरी।
बिना अनुमति के सरकारी या निजी संपत्ति पर होर्डिंग व पोस्टर आदि लगाने वालों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति रोकथाम विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये जानकारी सरकारी प्रवक्ता सुखवीर फौगाट ने दी। उन्होंने बताया कि बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर आदि नहीं लगा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सार्वजनिक संपत्ति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला में दादरी शहर व अन्य स्थानों पर निजी स्थानों एवं सरकारी सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर आदि लगाए जा रहे हैं। इससे गंदगी फैलती है और हमारे जिला की सुंदरता को नुकसान पहुंचता है। जिला में निजी व सरकारी संपत्ति पर कई लोगों द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन लगाकर शहर को गंदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने वालों को चिन्हित करके उन पर एफआरआर दर्ज करवाई जाएगी और उनके खिलाफ हरियाणा सार्वजनिक संपति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। हरियाणा सार्वजनिक संपति रोकथाम विरूपण अधिनियम 1989 का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिला में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के स्थायी ढांचे हैं। विभाग द्वारा लगवाए गए लोहे के इन सभी होर्डिंग ढांचों पर केवल सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ही पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री लगवा सकता है। किसी अन्य विभाग, पार्टी या दल व व्यक्ति को इन पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना मना है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि सूचना, जनसंपर्क एव भाषा विभाग के इन स्थायी ढांचों पर भी पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं। विभाग ने ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया है।
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