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व्यक्तिगत ऋण योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर : डीसी
Sun, 14 Jun 2026 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 14 Jun 2026 11:40 PM IST
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए रेवाड़ी में 74 महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थायी निवासी तथा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत अन्य वर्ग की महिलाओं को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 25 हजार रुपये तक की अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से महिलाएं परचून की दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कपड़ों की दुकान, टिफिन सर्विस, फूड स्टॉल, हलवाई का कार्य तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकती हैं।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए रेवाड़ी में 74 महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थायी निवासी तथा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि योजना के तहत अन्य वर्ग की महिलाओं को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 25 हजार रुपये तक की अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से महिलाएं परचून की दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कपड़ों की दुकान, टिफिन सर्विस, फूड स्टॉल, हलवाई का कार्य तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकती हैं।
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