फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Woman sentenced to five years for snatching chain

चेन छीनने की दोषी महिला को पांच साल की कैद

Tue, 23 Aug 2022 10:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 10:45 PM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to five years for snatching chain
रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने महिला के गले से सोने की चेन छीनने की आरोपी महिला को दोषी माना है। साथ ही उसे पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी महिला राजस्थान की रहने वाली है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार धारूहेड़ा के कमला नगर निवासी ज्योति 13 फरवरी 2021 को पैदल बाजार जा रही थी। ज्योति बाजार स्थित शनि मंदिर के निकट खड़ी हुई थी। इसी दौरान उनके पास एक महिला आई और गले से सोने की चेन छीन कर भाग गई थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने ज्योति की शिकायत पर महिला के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला जयपुर के गांव कुजोता महरमपुर रहने वाली रजनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी महिला के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में आरोपी महिला के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी महिला रजनी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने रजनी को पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी महिला को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed