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चेन छीनने की दोषी महिला को पांच साल की कैद
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने महिला के गले से सोने की चेन छीनने की आरोपी महिला को दोषी माना है। साथ ही उसे पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी महिला राजस्थान की रहने वाली है।
पुलिस के अनुसार धारूहेड़ा के कमला नगर निवासी ज्योति 13 फरवरी 2021 को पैदल बाजार जा रही थी। ज्योति बाजार स्थित शनि मंदिर के निकट खड़ी हुई थी। इसी दौरान उनके पास एक महिला आई और गले से सोने की चेन छीन कर भाग गई थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने ज्योति की शिकायत पर महिला के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला जयपुर के गांव कुजोता महरमपुर रहने वाली रजनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी महिला के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में आरोपी महिला के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी महिला रजनी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने रजनी को पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी महिला को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस के अनुसार धारूहेड़ा के कमला नगर निवासी ज्योति 13 फरवरी 2021 को पैदल बाजार जा रही थी। ज्योति बाजार स्थित शनि मंदिर के निकट खड़ी हुई थी। इसी दौरान उनके पास एक महिला आई और गले से सोने की चेन छीन कर भाग गई थी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने ज्योति की शिकायत पर महिला के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला जयपुर के गांव कुजोता महरमपुर रहने वाली रजनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी महिला के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में आरोपी महिला के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी महिला रजनी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने रजनी को पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी महिला को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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