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दस मई को हर हाल में बैखौफ होकर करें मतदान : डीसी
Thu, 07 May 2026 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 07 May 2026 11:57 PM IST
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अभिषेक मीणा ने मतदाताओं से 10 मई को बैखौफ होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों में प्रत्येक मतदाता अपने संबंधित बूथ पर पहुंच कर मतदान अवश्य करें। चुनाव में एक-एक मत लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
डीसी ने कहा कि चुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। चुनाव में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र और शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी।
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चुनाव क्षेत्र के तीन किमी के दायरे में शराब की दुकानें रहेंगी बंद
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत चुनाव क्षेत्र व चुनाव क्षेत्र से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 8 मई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि पुनर्मतदान होता है तो 12 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। मतगणना के दिन 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों में प्रत्येक मतदाता अपने संबंधित बूथ पर पहुंच कर मतदान अवश्य करें। चुनाव में एक-एक मत लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
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डीसी ने कहा कि चुनावों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। चुनाव में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र और शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी।
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चुनाव क्षेत्र के तीन किमी के दायरे में शराब की दुकानें रहेंगी बंद
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत चुनाव क्षेत्र व चुनाव क्षेत्र से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 8 मई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि पुनर्मतदान होता है तो 12 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। मतगणना के दिन 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।