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Rewari News: जींद में होने वाली बदलाव रैली के लिए ग्रामीणों को किया आमंत्रित
Wed, 17 Jan 2024 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 17 Jan 2024 12:19 AM IST
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बावल। आदमी पार्टी के नेता एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा ने मंगलवार को गांव बणीपुर में 28 जनवरी को जींद में होने वाली बदलाव रैली के लिए आमंत्रित करने के लिए ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना।
ग्रामीणों ने बताया कि 2006 में कांग्रेस सरकार ने किसानों को जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा ओर 33 साल तक बढ़ी हुई रायल्टी देने का वादा किया था। रायल्टी 15000 रुपये प्रति वर्ष देना तय हुआ था। ओर साथ में 500 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर देने का वादा किया था। कांग्रेस ओर भाजपा सरकार ने 2006 से लेकर 2018 तक रायल्टी दी इसके बाद रायल्टी बंद कर दी। जब सरकार ने किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा ओर रायल्टी देना बंद कर दिया तो किसानों ने जिला न्यायालय में अपना पक्ष रखा ओर जिला न्यायालय ने बढ़ा हुआ भूमि का मुआवजा व रायल्टी देने का फैसला किसानों के पक्ष में दिया। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से इसे अपने पक्ष में करवाकर किसानों को बढ़ा हुआ भूमि मुआवजा ओर रायल्टी देने से वंचित करवा दिया। ओर तो ओर सरकार ने जिला न्यायालय से जिन किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिला था उसको भी किसानों से वसूल करने का फरमान जारी करवा दिया। किसानों का कहना है की सरकार अपनी शर्तों का पालन करते हुए किसानों को तुरंत प्रभाव से बढ़ा हुआ भूमि का मुआवजा ओर रायल्टी देने का काम करे। अन्यथा आने वाले समय में बावल क्षेत्र के सभी गांवों का साथ लेकर भाजपा सरकार के विधायक ओर सांसद का घेराव किया जायेगा ओर उनको क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा।
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ग्रामीणों ने बताया कि 2006 में कांग्रेस सरकार ने किसानों को जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा ओर 33 साल तक बढ़ी हुई रायल्टी देने का वादा किया था। रायल्टी 15000 रुपये प्रति वर्ष देना तय हुआ था। ओर साथ में 500 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर देने का वादा किया था। कांग्रेस ओर भाजपा सरकार ने 2006 से लेकर 2018 तक रायल्टी दी इसके बाद रायल्टी बंद कर दी। जब सरकार ने किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा ओर रायल्टी देना बंद कर दिया तो किसानों ने जिला न्यायालय में अपना पक्ष रखा ओर जिला न्यायालय ने बढ़ा हुआ भूमि का मुआवजा व रायल्टी देने का फैसला किसानों के पक्ष में दिया। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से इसे अपने पक्ष में करवाकर किसानों को बढ़ा हुआ भूमि मुआवजा ओर रायल्टी देने से वंचित करवा दिया। ओर तो ओर सरकार ने जिला न्यायालय से जिन किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिला था उसको भी किसानों से वसूल करने का फरमान जारी करवा दिया। किसानों का कहना है की सरकार अपनी शर्तों का पालन करते हुए किसानों को तुरंत प्रभाव से बढ़ा हुआ भूमि का मुआवजा ओर रायल्टी देने का काम करे। अन्यथा आने वाले समय में बावल क्षेत्र के सभी गांवों का साथ लेकर भाजपा सरकार के विधायक ओर सांसद का घेराव किया जायेगा ओर उनको क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा।
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