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Rewari News: कोर्ट ने 2 बसों की कुर्की के दिए आदेश

Thu, 11 Sep 2025 12:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 12:23 AM IST
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The court ordered the confiscation of 2 buses
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सिविल जज अर्चना की अदालत ने करण बनाम हरियाणा राज्य मामले में राज्य की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। निर्णय के अनुसार 11 जनवरी 2024 के आदेश का अनुपालन करना था, लेकिन पालन न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया अटैचमेंट वारंट बार-बार गैर-निष्पादन योग्य बताए जा रहे हैं। अदालत ने परिवहन विभाग के महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि 2 बसों को मार्ग पर न चलने दें। यदि ऐसा किया जाता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही अदालत ने उक्त दोनों बसों की कुर्की के वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की पूरी सुनवाई होनी बाकी है।
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