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Rewari News: बच्चों से मारपीट व अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को 5 साल कैद की सजा

Tue, 07 Jan 2025 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 07 Jan 2025 11:35 PM IST
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Teacher convicted of assaulting children and doing obscene acts sentenced to 5 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में बच्चों के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने शिक्षक को दोषी करार दिया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी शिक्षक को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने बेटे का दाखिला एक कोचिंग सेंटर में कराया था। बच्चा कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में ही रहता था। दिसंबर 2021 में कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने शराब पीकर उसके बेटे के साथ मारपीट की ओर अश्लील हरकत की। आरोपी ने और भी बच्चों के साथ ऐसी ही हरकत की थी। शिकायत मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मारपीट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद और 2 लाख 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 8 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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